सभी इलाकों में दिए कार्रवाई के आदेश जिला कलक्टर नथमल डिडेल ने राजस्थान ऐपीडेमिक डिजीजेज एक्ट 2020 के तहत प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश जारी किए हैं। जिला कलक्टर ने जिले में कोविड-19 मरीजों की लगातार बढ़ती संख्या तथा महामारी से बचाव में आमजन में बढ़ती लापरवाही को दृष्टिगत रखते हुए जिला पुलिस अधीक्षक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आयुक्त नगर निगम, समस्त उपखण्ड मजिस्ट्रेट, नगरपालिका के समस्त अधिशाषी अधिकारी एवं समस्त विकास अधिकारियों को निर्देश हैं कि वे बाजारों एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों पर मास्क एवं फेस मास्क का उपयोग न करने वाले, सार्वजनिक स्थानों पर दो गज की दूरी नहीं रखने एवं सार्वजनिक स्थान पर शराब, पान, गुटखा या तम्बाकू का सेवन करते हुए पाए जाने पर अपराध मानते हुए राजस्थान ऐपीडेमिक डिजीजेज एक्ट 2020 के प्रावधानों के तहत अधिकतम चालान किया जाना सुनिश्चित करें तथा यह कार्रवाई नियमित एवं कड़ाई से अमल में लाएं।