यह है पूरा मामला वर्ष 2004 से लंबित गुलाब कोठारी मामले में जोधपुर हाईकोर्ट ने 12 जनवरी 2017 को आदेश दिए. इस आदेश में भवन विनियमों के विपरीत निर्माण को नियमित नहीं करने, सामान्य परिस्थितियों में मास्टरप्लान में दर्शाए भू उपयोग से इतर भू उपयोग की स्वीकृति नहीं देने, पुराने मास्टरप्लान में दर्शाए खेल मैदान, पार्क और इकोलोजिकल जोन को उसी अनुसार यथावत रखने के निर्देश दिए गए। साथ ही यह भी तय किया गया कि बगैर जोनल प्लान सबमिट किए लैंड यूज चेंज व नियमन नहीं हो सकेंगे। बाद में यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया, लेकिन पूर्व के आदेश को ही यथावत रखा गया।
इन पर पड़ रहा प्रभाव लैंड यूज चेंज नहीं होने के कारण व्यावसायिक गतिविधियां शुरू नहीं हो पा रही है। पर्यटन को बढ़ावा नहीं मिल पा रहा है। पूर्व में भूखंड खरीद चुके लोग उनका विक्रय भी नहीं कर पा रहे हैं। इससे प्रोपर्टी का कारोबार भी प्रभावित हो रहा है।
-ड्राफ्ट फाइनल स्टेज पर चल रहा है। जोनल प्लान जल्द बनकर तैयार हो जाएगा।
रुदन सिंह मीणा
कार्यवाहक डीटीपी
-पिछली बैठक में डीटीपी ने अवगत कराया था कि जुलाई माह में जोनल प्लान बनकर तैयार हो जाएगा। कार्य अंतिम स्टेज पर है।
केके गोयल
कार्यवाहक सचिव यूआईटी
रुदन सिंह मीणा
कार्यवाहक डीटीपी
-पिछली बैठक में डीटीपी ने अवगत कराया था कि जुलाई माह में जोनल प्लान बनकर तैयार हो जाएगा। कार्य अंतिम स्टेज पर है।
केके गोयल
कार्यवाहक सचिव यूआईटी