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एक वाहन के साथ दो हेलमेट अनिवार्य, रजिस्ट्रेशन में हेलमेट का नंबर जरूरी

जो हेलमेट डीलर्स द्वारा वाहन क्रेताओं को दिए जा रहे है, वह भारतीय मानक ब्यूरो के मानकों के समरूप नहीं है। जरा सा गिरने पर हेलमेट में टूट-फूट हो रही है।

बेतुलDec 12, 2021 / 02:58 pm

Subodh Tripathi

एक वाहन के साथ दो हेलमेट अनिवार्य, रजिस्ट्रेशन में हेलमेट का नंबर जरूरी

एक वाहन के साथ दो हेलमेट अनिवार्य, रजिस्ट्रेशन में हेलमेट का नंबर जरूरी

बैतूल/आमला. नया वाहन खरीदी पर हेलमेट अनिवार्य कर दिया है। दरअसल डीलर्स को वाहन खरीदी पर आइएसआइ मार्क वाले दो हेलमेट भी देना है। इसके पीछे परिवहन मंत्रालय का मुख्य उद्देश्य सड़क हादसों में होने वाली मौतों के आंकड़ों में कमी लाना है। इसी उद्देश्य को लेकर दोपहिया वाहन की बिक्री पर खरीददार को भारतीय मानक ब्यूरो के मानक वाला हेलमेट (आइएसआइ) उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया है, लेकिन शहर के टू-व्हीलर डीलर इन मानकों का परिपालन सुनिश्चित नहीं करते है।


सबसे बड़ी बात यह है कि जो हेलमेट डीलर्स द्वारा वाहन क्रेताओं को दिए जा रहे है, वह भारतीय मानक ब्यूरो के मानकों के समरूप नहीं है। जरा सा गिरने पर हेलमेट में टूट-फूट हो रही है। ऐसे में अमानक स्तर वाले हेलमेटों ने वाहन चालक और सवार दोनों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए है।


800 रुपए का एक हेलमेट
शहर के डीलर्स द्वारा वाहन क्रेताओं को 800 रुपए में एक हेलमेट यानी दो हेलमेट के 1600 रुपए वसूल रहे हैं। खरीददारों का कहना है कि जो हेलमेट डीलर्स द्वारा दे रहे है, वह गुणवत्तापूर्ण नहीं है, जबकि मार्केट रेट से महंगे हैं। यहां तक कि ग्राहकों को शोरुम से ही हेलमेट खरीदने के लिए बाध्य किया जाता है।

वाहन के रजिस्ट्रेशन के लिए हेलमेट का नंबर अनिवार्य
नए वाहन के रजिस्ट्रेशन के लिए दस्तावेजों के साथ आईएसआई मार्क वाले हेलमेट का नंबर भी अनिवार्य है। डीलर को दोपहिया वाहन के पंजीयन के समय हेलमेट की रसीद प्रस्तुत करना होता है। जो डीलर्स हेलमेट की रसीद प्रस्तुत नहीं करते, तो ऐसे वाहनों का पंजीयन आरटीओ द्वारा नहीं किया जाता है, यही वजह है कि डीलर्स वाहन बेचते समय नियमों की अनदेखी कर आईएसआइ मार्क वाला हेलमेट के स्थान पर खानापूर्ति कर देते हैं, उसका नंबर की रसीद नए वाहन के दस्तावेज के साथ लगाते हैं।


केवल रसीद, नहीं होती हेलमेट की जांच
नया वाहन का पंजीयन करते समय आरटीओ द्वारा केवल रसीद और हेलमेट का नंबर देखा जाता है। डीलर्स वाहन खरीददार को कौन सा हेलमेट उपलब्ध करा रहे है इसकी जांच तक नहीं ली जाती है। जिसका फायदा उठाकर डीलर्स मनमानी करते है। कुछ वाहन खरीददारों ने बताया कि उन्हें जो हेलमेट दिए गए है वह मानक मापदंडो पर खरा नहीं उतरते है।

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एक नियम यह भी है

जानकारी के अनुसार, केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार सभी वाहन डीलर को नया वाहन खरीदने के साथ ही ग्राहक को हेलमेट फ्री में देना है। केंद्रीय मोटर वाहन नियमाली के 138 एफ के तहत हेलमेट भी भारतीय मानक ब्यूरो (आईएसआई) होना चाहिए। साथ ही डीलर को ग्राहक को हेलमेट देने का प्रमाण भी देना होता है। नियमों के तहत हेलमेट के बिना दोपहिया वाहनों को बेचा नहीं जा सकता है। जब इस संबंध में ‘पत्रिका’ द्वारा टू-व्हीलर विक्रेताओं से पूछा गया तो कुछ डीलर्स जानकारी नहीं होने और कुछ का कहना था कि नए दोपहिया वाहन खरीद पर उपभोक्ताओं को तब ही हेलमेट उपलब्ध कराया जा सकता है, जब वाहन निर्माता उन्हें फ्री हेलमेट उपलब्ध कराएंगे।

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सुप्रीम कोर्ट और हाइकोर्ट की गाइड लाइन आई थी, जिसके बाद नया वाहन खरीदते समय हेलमेट लेना अनिवार्य किया है। हेलमेट की रसीद भी वाहन के रजिस्ट्रेशन के साथ लगती है, जहां तक फ्री हेलमेट देने की बात है तो इसके संबंध में जानकारी नहीं है। ऐसे आदेश हमारे पास आए हैं।
-रंजना कुशवाहा, आरटीओ, बैतूल

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