यह भी पढ़ें: CG Crime News: गौ तस्करी के मामले में सिपाही पर कार्रवाई, मुख्य आरोपी फरार… वहीं ट्रक चालक फरार हो गया। अज्ञात चालक के विरुद्ध छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिक्षण अधिनियम 2004 की धारा 4,6,10, पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 11, छग पशुओं का परिवहन अधिनियम सहित अलग-अलग धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया गया।
पुलिस ने बताया कि जिस ट्रक से गौवंशों को कत्लखाना ले जाने की तैयारी थी, उस ट्रक को देख कर यह लगता है कि ट्रक को केवल गौ तस्करी मे उपयोग किया जाता है। महाराष्ट्र से पशु तस्करी के लिए आया था। इससे पहले भी यह ट्रक ना जाने कितने गौवंशों को कत्ल खाना ले गया होगा। इसकी भी जांच की जाएगी। अभी केवल चार आरोपी ही पकड़ में आए हैं।