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जश्न में जोश के चलते हो जाता है विवाद और दुर्घटना
नववर्ष की पूर्व संध्या पर होटलों में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में लोग जोश व उमंग से नववर्ष का स्वागत करते हैं। देर रात तक सड़कों पर आवागमन रहता है। इस दौरान विवाद और दुर्घटना की समस्या बनी रहती है।नए साल में पुलिस रखेगी विशेष नजर
- जिन होटलों व क्लब संचालकों के पास मदिरा पिलाने का लाइसेंस नहीं होगा उनके विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी।
- होटलों और क्लब संचालकों को परिसर में ही वाहनों के पार्किंग स्थल बनाने होगे। वाहन सड़क पर पार्क नहीं होंगे।
- होटलों व क्लब में हर्ष फायरिंग के दृष्टिगत किसी प्रकार से असलहा को परिसर के अंदर जाने की अनुमति होगी।
- नववर्ष से संबंधित कोई भी कार्यक्रम सड़क पर नही होना होगा। पूर्व से निर्धारित गाइड लाइन के अनुसार कार्यक्रम तय समय में कराए जाएं।
- चोरी की घटनाएं रोकने को होटलों व क्लब संचालक परिसर में सीसीटीवी सुचारू कराने के साथ ही उसका मानचित्र संबंधित थाना प्रभारी को उपलब्ध कराएंगे।
- एतिहासिक स्थल, भीड़-भाड़ और रिहायशी इलाकों के आसपास किसी प्रकार की आतिशबाजी या विस्फोटक प्रयोग नहीं किया जाएगा।
- बिना किसी उच्चाधिकारी की अनुमति के कोई भी ड्रोन कैमरा नहीं उड़ाया जाएगा।
- ध्वनि प्रदूषण के नियमों का पालन किया जाए, रात दस बजे के बाद डीजे व साउंड समेत अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रो का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा।
- सार्वजनिक अथवा निजी संपति को कोई क्षति पहुंचाने पर आयोजक से क्षतिपूर्ति की वसूली की जाएगी।