बाड़मेर

Rajasthan News : राजस्थान में आई गई बजरी की नई रेट, ऐसे बनाए नियम, जानें

Barmer News: बाड़मेर व बालोतरा जिला बजरी को लेकर लंबे समय से चर्चित रहा है। यहां अवैध बजरी का परिवहन ज्यादा रहा है। ऐसे में अब सरकार अलग-अलग बजरी लीज के पट्टे देकर अवैध बजरी पर रोक लगाने की कोशिश कर रही है

बाड़मेरSep 23, 2024 / 10:09 am

Rakesh Mishra

Barmer News: सरकार ने बजरी को लेकर आमजन को राहत देने के लिए बजरी लीज पट्टाधारक के लिए सख्त नियम बनाए हैं, जिससे नदी को नुकसान कम करने के साथ ही बजरी दर को भी नियंत्रित रखा गया है। वर्तमान में बाड़मेर व बालोतरा में वैध बजरी को लेकर एक भी लीज का संचालन नहीं हो रहा है।
ऐसे में अवैध बजरी का खनन बढ़ा है, लेकिन अब बालोतरा में दो पट्टा धारकों को खनिज विभाग ने अंतिम स्वीकृति जारी कर दी है, लेकिन उन्हें ईसी (पर्यावरण स्वीकृति) नहीं मिली है। ऐसे में खनन के साथ परिवहन शुरू नहीं हुआ है। जबकि बाड़मेर के सिणधरी में बजरी की चार लीज जारी करने के लिए विभाग ने नीलामी ऑर्डर निकाला है। सिणधरी क्षेत्र में चार लीज दी जाएगी। इसके बाद बजरी को लेकर राहत मिलने की उम्मीद है।
बाड़मेर व बालोतरा जिला बजरी को लेकर लंबे समय से चर्चित रहा है। यहां अवैध बजरी का परिवहन ज्यादा रहा है। ऐसे में अब सरकार अलग-अलग बजरी लीज के पट्टे देकर अवैध बजरी पर रोक लगाने की कोशिश कर रही है। सिणधरी में पहली बार अलग-अलग चार लीज धारकों को पट्टे दिए जाएंगे। इसको लेकर विभाग ने ई-नीलामी के विज्ञप्ति जारी कर दी गई है।
सिणधरी के पायला खुर्द, पायला कला, सडा व आदर्श सडा में बजरी खनन के लिए पट्टे जारी किए जाएंगे। पट्टे जारी होने के बाद पर्यावरण स्वीकृति मिलेगी। इसके बाद नदी में खनन के बाद दो किमी दायरे में स्टॉक स्थल बनेगा। वहीं सरकार ने इस बार ऐसी सख्त नियम लागू किए गए है। सरकार का सख्त नियम है कि पट्टा धारक बजरी रॉयल्टी से चार गुणा ही राशि वसूल कर सकेगा। सरकार की 51.30 रुपए प्रति टन रॉयल्टी है। ऐसे में पट्टा धारक खनन, परिवहन व भराई समेत 200 रुपए प्रति टन वसूल करेगा।

ऐसे नियम बनाए, नदी में नहीं भरा सकेंगे सीधा डंपर

  1. लीज धारक नदी के 2 किमी परिधि में दो स्टॉक स्थल का चयन करेगा। जिस पर खातेदार से पंजीकृत सहमति प्राप्त कर नियमानुसार स्टॉक करना है। स्टॉक स्थल पर सीसीटीवी कैमरा, खनिज का आवक-जावक रजिस्टार व वे-ब्रिज स्थापित करेगा। साथ ही प्रवेश व निकासी के गेट अलग-अलग होंगे।
  2. राज्य सरकारकी ओर से वे-ब्रिज स्थापित होगा। उन क्षेत्र में निकटतम तीन तुलाई यंत्र में किसी एक पर बजरी वाहन का वजन व रवन्ना कन्फर्म करवाना होगा।
  3. लीज धारक खनिज बजरी का चिन्हित स्टॉक पर बेचान की अधिकतम कीमत राज्य सरकार की ओर से वसूल की जाने वाली रॉयल्टी की 4 गुणा होगी। जिसमें रॉयलटी, डीएमएफटी, आरएसएमईटी अन्य समस्त कर एवं लोडिंग सम्मिलित होगी, जो समय-समय पर रॉयल्टी की दरों में परिवर्तन होने पर परिवर्तनशील रहेगी। इसमें नदी से बजरी भराई, स्टॉक, परिवहन व पुन: भराई सम्मिलित है।

सिणधरी में चार पट्टे देंगे

बालोतरा में पूर्व में बजरी खनन की नीलामी हो चुकी है। अब सिणधरी क्षेत्र में पट्टे देने के लिए ई-नीलामी होगी। सिणधरी क्षेत्र में चार अलग-अलग पट्टे दिए जाएंगे।
  • वेदप्रकाश, खनि अभियंता, खनिज विभाग, बाड़मेर
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