समझौते की कई कोशिशें हुईं नाकाम, नहीं बनी बात
राजेंद्रनगर के कैमिकल कारोबारी संजय अग्रवाल का बेटा सार्थक अग्रवाल जनकपुरी के रहने वाले रिदिम अरोड़ा व अन्य दोस्तों के साथ 21 अप्रैल को होटल रेडिसन गया था। पार्टी के दौरान झगड़ा होने पर सतीश अरोड़ा ने बेटे रिदिम के साथ मिलकर सार्थक अग्रवाल को पीटा। धक्का देकर होटल की छत से फेंक दिया। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गये थे। संजय अग्रवाल की ओर से थाना इज्जतनगर में सतीश अरोड़ा और उनके बेटे रिदिम के खिलाफ मारपीट, गाली गलौज और हत्या के प्रयास में मुकदमा दर्ज कराया गया था। करीब 40 दिन से पिता पुत्र फरार चल रहे हैं। उनकी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस ने कई बार दबिश दी लेकिन उनका कुछ पता नहीं लगा। इस दौरान मुकदमे में समझौता कराने को लेकर पंजाबी महासभा के कुछ पदाधिकारी व शहर के अन्य लोग सक्रिय हुए, लेकिन समझौते की धनराशि को लेकर सहमति नहीं बन पाई। इस वजह से उनके बीच समझौता नहीं हो पाया।
राजेंद्रनगर के कैमिकल कारोबारी संजय अग्रवाल का बेटा सार्थक अग्रवाल जनकपुरी के रहने वाले रिदिम अरोड़ा व अन्य दोस्तों के साथ 21 अप्रैल को होटल रेडिसन गया था। पार्टी के दौरान झगड़ा होने पर सतीश अरोड़ा ने बेटे रिदिम के साथ मिलकर सार्थक अग्रवाल को पीटा। धक्का देकर होटल की छत से फेंक दिया। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गये थे। संजय अग्रवाल की ओर से थाना इज्जतनगर में सतीश अरोड़ा और उनके बेटे रिदिम के खिलाफ मारपीट, गाली गलौज और हत्या के प्रयास में मुकदमा दर्ज कराया गया था। करीब 40 दिन से पिता पुत्र फरार चल रहे हैं। उनकी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस ने कई बार दबिश दी लेकिन उनका कुछ पता नहीं लगा। इस दौरान मुकदमे में समझौता कराने को लेकर पंजाबी महासभा के कुछ पदाधिकारी व शहर के अन्य लोग सक्रिय हुए, लेकिन समझौते की धनराशि को लेकर सहमति नहीं बन पाई। इस वजह से उनके बीच समझौता नहीं हो पाया।
ढोल नगाड़ों के साथ पहुंची पुलिस ने कराई मुनादी
इज्जतनगर पुलिस की तमाम दबिशों के बाद भी जब आरोपी नहीं पकड़े गये तो बाप बेटे के खिलाफ कोर्ट से गैर जमानती वारंट लिया गया। आरोपियों ने इसके बावजूद सरेंडर नहीं किया। पहले अग्रिम जमानत के लिये लोअर कोर्ट गये। बाद में उन्होंने हाईकोर्ट में भी अग्रिम जमानत पाने के लिए प्रार्थना पत्र दिया। हाईकोर्ट ने उनका प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। इसके बाद पुलिस ने एक्शन तेज कर दिया। उनके खिलाफ सीआरपीसी की धारा 82 और 83 के तहत अब संपत्ति की कुर्की की तैयारी शुरू कर दी गई है। उनके घर और दुकान पर ढोल नगाड़ों के साथ मुनादी करवाकर उन्हें फरार घोषित किया गया है।
इज्जतनगर पुलिस की तमाम दबिशों के बाद भी जब आरोपी नहीं पकड़े गये तो बाप बेटे के खिलाफ कोर्ट से गैर जमानती वारंट लिया गया। आरोपियों ने इसके बावजूद सरेंडर नहीं किया। पहले अग्रिम जमानत के लिये लोअर कोर्ट गये। बाद में उन्होंने हाईकोर्ट में भी अग्रिम जमानत पाने के लिए प्रार्थना पत्र दिया। हाईकोर्ट ने उनका प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। इसके बाद पुलिस ने एक्शन तेज कर दिया। उनके खिलाफ सीआरपीसी की धारा 82 और 83 के तहत अब संपत्ति की कुर्की की तैयारी शुरू कर दी गई है। उनके घर और दुकान पर ढोल नगाड़ों के साथ मुनादी करवाकर उन्हें फरार घोषित किया गया है।