scriptमॉब लिंचिंग के तहत बरेली में दर्ज हुआ पहला मुकदमा, जानें किस कांड में लेना पड़ा SSP को एक्शन? | The first case was registered in Bareilly under mob lynching, know in which case the SSP had to take action | Patrika News
बरेली

मॉब लिंचिंग के तहत बरेली में दर्ज हुआ पहला मुकदमा, जानें किस कांड में लेना पड़ा SSP को एक्शन?

गौसगंज में हुए बवाल में उपद्रवियों के खिलाफ की गई रिपोर्ट में मॉब लिंचिंग की धारा बढ़ा दी है। उद्रवदियों के खिलाफ धारा अलग से बढ़ाई गई है।

बरेलीJul 25, 2024 / 10:09 pm

Avanish Pandey

बरेली। गौसगंज में हुए बवाल में उपद्रवियों के खिलाफ की गई रिपोर्ट में मॉब लिंचिंग की धारा बढ़ा दी है। उद्रवदियों के खिलाफ धारा अलग से बढ़ाई गई है, इसमें आजीवन कैद की सजा का प्रावधान है। इस धारा को बरेली जोन में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) लागू होने के बाद पहली बार इस्तेमाल की है।
थाना शाही क्षेत्र में गांव गौसगंज में ताजिया निकालने को लेकर हुई मामूली कहासुनी के बाद मारपीट में पूर्व प्रधान का बेटा तेजपाल घायल हो गया था। जिसकी इलाज के दौरान तीन दिन बाद मौत हो गई। इस मामले में पुलिस अब तक 35 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। जबकि इससे भी ज्यादा लोग अभी फरार हैं। सीसीटीवी फुटेज में पुलिस को कुछ आरोपी घायल तेजपाल को घसीटकर ले जाते दिखे हैं।
आरोपियों के खिलाफ अब धारा 103 (2) भी बढ़ा दी गई है। नए कानून में यह धारा तब लगाने का प्रावधान है जबकि किसी धार्मिक मामले में पांच या ज्यादा लोग किसी की हत्या कर दें। इसमें निरुद्ध लोगों को जमानत में भी अड़चन आएगी। इसके अलावा सोशल मीडिया पर समुदाय विशेष के लोग इस घटना को लेकर टिप्पणी कर रहे हैं। इसमें कमेंट के दौरान तनातनी की आशंका बनी हुई है। जबकि, फरार चल रहे आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम लगातार दबिश दे रही है।
मामले में पुलिस अधीक्षक दक्षिणी मानुष पारीक के कहा कि गौसगंज कांड में साक्ष्यों को देखते हुए केस में मॉब लिंचिंग की धारा जोड़ी गई है। मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। जो भी दोषी होगा उसे बख्सा नहीं जाएगा।

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