यह है मामला वृत छीपाबड़ौद के आबकारी निरीक्षक प्रकाश देवड़ा ने बताया कि छबड़ा कस्बे के वार्ड नंबर 10 में वर्ष 2021-22 में छबड़ा निवासी धापूबाई पत्नी मोहनलाल पारेता ने मदिरा दुकान का संचालन किया था। उक्त मदिरा दुकान की संचालन अवधि समाप्ति के बाद 30 लाख 19 हजार आठ रुपए एवं ब्याज नियमानुसार जमा नहीं करवाया गया। आबकारी ने एननेस्टी योजना 2024 में छूट के प्रावधान के संबंध में सूचित करने के बावजूद द्वारा बकायादार द्वारा उक्त राशि जमा नहीं कराई। इस बारे में नोटिस दिया गया और संबंधित राजस्व अधिकारियों ने उक्त बकायादार की अचल सम्पत्ति की सूचना चाही गई। गुरुवार को अतिरिक्त आबकारी आयुक्त जोन कोटा नरेश मालव, जिला आबकारी अधिकारी सहदेव ङ्क्षसह रत्नू के निर्देशानुसार छबड़ा प्रहराधिकारी मदनलाल मीणा ने मय जाब्ता मौके पर पहुंचकर बकायादार धापूबाई की टोडी माळ में स्थित भूमि के 1/5 भाग को कुर्क कर लिया। बकाया जमा नहीं होने की स्थिति में इस कुर्कशुदा अचल सम्पत्ति को नियमानुसार नीलाम कर विभाग द्वारा बकाया राशि की वसूली की जाएगी।