scriptछूट के बावजूद राशि जमा नहीं कराई, शराब ठेकेदार की जमीन कुर्क की | excise department action i chabra | Patrika News
बारां

छूट के बावजूद राशि जमा नहीं कराई, शराब ठेकेदार की जमीन कुर्क की

आबकारी विभाग ने बकाया राशि जमा नहीं कराने के एक मामले में गुरुवार को अचल सम्पत्ति कुर्क करने की कार्रवाई की।

बारांNov 23, 2024 / 12:38 pm

mukesh gour

आबकारी विभाग ने बकाया राशि जमा नहीं कराने के एक मामले में गुरुवार को अचल सम्पत्ति कुर्क करने की कार्रवाई की।

आबकारी विभाग ने बकाया राशि जमा नहीं कराने के एक मामले में गुरुवार को अचल सम्पत्ति कुर्क करने की कार्रवाई की।

छबड़ा. जिले में शराब ठेकों की बकाया राशि वसूलने के मामले में आबकारी विभाग एक्टिव मोड पर नजर आ रहा है। आबकारी विभाग ने बकाया राशि जमा नहीं कराने के एक मामले में गुरुवार को अचल सम्पत्ति कुर्क करने की कार्रवाई की। 2021-22 के बकायादार ने आबकारी एमनेस्टी योजना 2024 में छूट के प्रावधान के बावजूद राशि जमा नहीं कराई थी। इस पर विभाग ने नियमानुसार कुर्की वारंट जारी कर अचल सम्पत्ति को कुर्क कर फर्द कुर्की कायम की।
यह है मामला

वृत छीपाबड़ौद के आबकारी निरीक्षक प्रकाश देवड़ा ने बताया कि छबड़ा कस्बे के वार्ड नंबर 10 में वर्ष 2021-22 में छबड़ा निवासी धापूबाई पत्नी मोहनलाल पारेता ने मदिरा दुकान का संचालन किया था। उक्त मदिरा दुकान की संचालन अवधि समाप्ति के बाद 30 लाख 19 हजार आठ रुपए एवं ब्याज नियमानुसार जमा नहीं करवाया गया। आबकारी ने एननेस्टी योजना 2024 में छूट के प्रावधान के संबंध में सूचित करने के बावजूद द्वारा बकायादार द्वारा उक्त राशि जमा नहीं कराई। इस बारे में नोटिस दिया गया और संबंधित राजस्व अधिकारियों ने उक्त बकायादार की अचल सम्पत्ति की सूचना चाही गई। गुरुवार को अतिरिक्त आबकारी आयुक्त जोन कोटा नरेश मालव, जिला आबकारी अधिकारी सहदेव ङ्क्षसह रत्नू के निर्देशानुसार छबड़ा प्रहराधिकारी मदनलाल मीणा ने मय जाब्ता मौके पर पहुंचकर बकायादार धापूबाई की टोडी माळ में स्थित भूमि के 1/5 भाग को कुर्क कर लिया। बकाया जमा नहीं होने की स्थिति में इस कुर्कशुदा अचल सम्पत्ति को नियमानुसार नीलाम कर विभाग द्वारा बकाया राशि की वसूली की जाएगी।

Hindi News / Baran / छूट के बावजूद राशि जमा नहीं कराई, शराब ठेकेदार की जमीन कुर्क की

ट्रेंडिंग वीडियो