न्यायमूर्ति एस. विश्वजीत शेट्टी ने तीन आरोपियों – अमित दिगवेकर (38), जिन्हें आरोपी नंबर 5, सुरेश एचएल (40), आरोपी नंबर 7 और केटी नवीन कुमार (43), आरोपी संख्या 17 को जमानत दे दी। तीनों याचिकाकर्ताओं ने नायक को जमानत देने के अपने फैसले में अदालत द्वारा बताए गए कारणों पर भरोसा करते हुए मुकदमे में देरी के एक ही आधार पर जमानत मांगी थी।
याचिकाकर्ता-आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता के तहत आपराधिक साजिश के अपराध और कर्नाटक संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (केसीओसीए) 2000 के प्रावधानों के तहत भी आरोप लगाए गए थे। नवीन की पहली जमानत याचिका को अदालत ने पहले खारिज कर दिया था। इन तीनों को 2018 में गिरफ्तार किया गया था।
दिसंबर 2023 में नायक को जमानत देते हुए उच्च न्यायालय ने कहा था कि पिछले दो वर्षों में 527 आरोप-पत्र गवाहों में से केवल 90 की ही जांच की गई थी। हालांकि, अब इन तीनों आरोपी-याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ताओं द्वारा न्यायालय के संज्ञान में लाया गया है कि कुल 527 गवाहों में से अब तक केवल 130 गवाहों की ही जांच की गई है।