इससे पहले हत्या के आरोप में जा चुका है जेल
आरोपी पति खिलावन साहू साल 2001 में अपने फूफू दीदी की हत्या के प्रकरण में सजा होने पर सेंट्रल जेल रायपुर में सजा काट चुका है। वहां पर पहले से मौजूद और हत्या के मामले में बंद कैदी ग्राम रामपुर निवासी डिसूराम साहू सेे उसकी मुलाकात हुई। दोनों की आपस में जान पहचान हो गई। साल 2009 में जेल से छूटकर वह खेती मजदूरी का काम करता था।
शादीशुदा होने के बाद भी अपने पड़ोसी भिमेश्वरी से की शादी
जानकारी के मुताबिक आरोपी खिलावन पहले से शादीशुदा बाल बच्चे वाला है। इसके बावजूद वर्ष 2012 में गांव में पड़ोस की रहने वाली भिमेश्वरी उर्फ छोटी साहू के साथ दूसरा विवाह किया। मृतका के 3 बच्चे हैं। शादी के कुछ साल दोनों के बीच सबकुछ ठीक चल रहा था। लेकिन बाद में दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा होने लगा। आरोपी खिलावन साहू ने पूछताछ में बताया कि उसने अपनी पत्नी का तीन लाख रुपए का बीमा कराया था। बीमा की राशि के लिए अपने दोस्त के साथ मिलकर हत्या करने की योजना बनाई। बीमा की राशि मिलने पर राशि को आपस में बाटने की बात हुई और हत्या कर दी।
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पहले पिलाई शराब, फिर पत्थर को सीने पर पटककर हत्या
मृतका के पति खिलावन ने अपने दोस्त डिसूराम को विश्वास में लेकर अपनी पत्नी की हत्या करने का प्लान बनाया। 4 मई को आरोपी के दोस्त डिसूराम ने फोन के माध्यम से मृतका को धमतरी बुलाया। बस स्टैंड से अपने दोपहिया वाहन में बैठाकर अपने गांव रामपुर के अपने खेत में लेकर गया। वहां पहले से खरीदे गए शराब को मृतका को पिलाकर नशा होने पर भिमेश्वरी के मुंह व नाक को दबाकर बेहोश कर दिया। फिर पत्थर को उसके सीने में पटककर हत्या कर दी।
डिसूराम ने शव को बोरी में भर खेत में फेंका
हत्या करने के बाद डिसूराम साहू ने फोन करके खिलावन को बताया कि उसने खेत में उसकी पत्नी की हत्या कर दी है। इसके बाद खिलावन ने डिसूराम को मृतका के शव को छुपाने के उद्देश्य से बोरी में भरकर अपने गांव के तरफ लाने के लिए कहा। तब आरोपी डिसूराम साहू ने एक पीले हरे रंग की यूरिया की बोरी में मृतका के शव को अपने वाहन में रखकर रामपुर से सनौद होते हुए खिलावन के गांव जा रहा था कि सनौद गुरुर मार्ग में तितुरगहन के आगे कई लोगों के खड़े होने और पकड़े जाने के डर से तितुरगहन गांव के पास सड़क में फेंककर वापस अपने गांव रामपुर आ गया। मृतका का मोबाइल, पर्स व दोपहिया वाहन को अपने घर में छुपाकर रखा था, जिसे पुलिस ने बरामद किया।
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आरोपी पति व साथी दोनों गिरफ्तार
इस मामले में पुलिस ने आरोपी पति खिलावन साहू व उनके दोस्त डिसू साहू को गिरफ्तार किया है। वहीं इस मामले में दोनों के खिलाफ धारा 302, 201, 120(बी) भा.दं.वि. का अपराध दर्ज किया है। इस अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाने में प्रमुख रूप से सायबर सेल प्रभारी उप निरीक्षक जोगेंद्र साहू, उप निरीक्षक थाना प्रभारी दुलार सिंग यादव, सहायक उप निरीक्षक नंदकुमार साहू, प्रधान आरक्षक भुनेश्वर मरकाम, प्रधान आरक्षक रूमलाल चुरेंद्र, प्रधान आरक्षक विवेक शाही, आरक्षक संदीप यादव, आकाश दुबे, मिथलेश यादव, महिला आरक्षक विंतेश्वरी साहू, आरक्षक राहुल देव गजपाल, चंद्रशेखर यादव, जितेंद्र साहू, टिकेश साहू, गौकरण यादव, भूपेंद्र साहू, किरण यादव का महत्वपूर्ण योगदान रहा।