जल्द होगा Motor Vehicle Act में बदलाव
बता दें, शारीरिक रूप से विकलांग लोगों द्वारा उपयोग के लिए डिज़ाइन किए गए वाहन को अमान्य कैरिज के रूप में जाना जाता है, और जल्द ही ऐसे वाहनों को मोटर व्हीकल एक्ट में “Adapted Vehicle” के नाम से संबोधित किया जा सकता है। अगर आप भी इस तरह की समस्या से परेशान हैं, तो हमारा यह लेख आपके लिए है। आइए बताते हैं, कि कैसे आप डीएल को बिना परेशानी के प्राप्त कर सकते हैं।
सबसे पहले अपने लिए वाहन को करें अपग्रेड
सरकारी आदेशों का पालन करते हुए आज विकलांग लोगों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करना बहुत आसान हो गया है। आप व्यावहारिक रूप से किसी भी कार को ‘विकलांगता के अनुकूल ‘Disability friendly’ बना सकते हैं, इसके अलावा कुछ कंपनियों भी अब विकलांग लोगों के लिए कार को अपग्रेड करने का काम करती हैं।
तो सबसे पहले अपने लायक वाहन को तलाश कर आप कागजी कार्रवाई, जैसे पता प्रमाण, आईडी प्रमाण, कार बीमा, आदि के साथ आरटीओ में जाएं (अधिक जानकारी के लिए आप अपने स्थानीय क्षेत्र की आरटीओ वेबसाइट पर जा सकते हैं)। वहां आपको अमान्य कैरिज के रूप में सूचीबद्ध वाहन की श्रेणी के साथ एक फॉर्म 20 भी लेना होगा।
RTO में इन दस्तावेजों का कराएं निरीक्षण
इसके बाद विकलांगता आईडी कार्ड और विकलांगता प्रमाण पत्र, दो कागजों पर चेसिस नंबर की दो प्रतियां (पेंसिल स्केचिंग द्वारा किया गया), और एक कवरिंग पत्र (जिसमें आरटीओ से आपके ऑटोमोबाइल को अमान्य कैरिज के रूप में पंजीकृत करने और कर छूट के लिए अनुरोध किया गया है।) इन सभी दस्तावेजों को लेकर आप आरटीओ में अपने वाहन का निरीक्षण करने के लिए दें।
ये भी पढ़ें : नई Toyota Glanza का कंपनी ने जारी किया टीजर, Maruti Baleno की तरह मिल सकते हैं कई सेगमेंट फर्स्ट फीचर्स
इसके बाद फॉर्म जमा करने की प्रक्रिया में जाकर आगे बढ़ें। याद रहे कि विकलांग लोगों से किसी भी पंजीकरण शुल्क का भुगतान नहीं लिया जाता है। क्योंकि आपको Road Tax में भी छूट का प्रवाधान है। एक बार जब कागजी कार्रवाई कार्यालय में स्वीकार कर ली जाती है, तो आपको आरसी बुक/कार्ड लेने के लिए एक सप्ताह में वापस आने के लिए कहा जाएगा।
नोट: अमान्य कैरिज में “अपनी कार बदलने” के लिए यहां लगभग 120 रुपए के शुल्क की आवश्यकता हो सकती है। लेकिन जांच लें कि वाहन का वर्ग अमान्य कैरिज है, और रंग, इंजन और ईंधन सही लिखे हों।