भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने आसान बनाई प्रोसेस
भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की प्रोसेस को बहुत ही आसान बना दिया है। अब इसके लिए आरटीओ के कई चक्कर लगाने की ज़रुरत नहीं पड़ती। यह काम अब घर बैठे-बैठे ऑनलाइन ही किया जा सकता है।
ड्राइविंग लाइसेंस चोरी होने पर डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की आसान स्टेप्स
ड्राइविंग लाइसेंस चोरी होने पर डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना बहुत ही आसान होता है। आइए जानते हैं इसकी आसान स्टेप्स।
1) डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करने के लिए सबसे पहले parivahan.gov.in/parivahan/ की वेबसाइट पर लॉग ऑन करें।
2) इसके बाद वेबसाइट पर LLD फॉर्म का ऑप्शन आता है। इस फॉर्म को भरें।
3) अब LLD फॉर्म का प्रिंटआउट निकालकर इसके साथ सभी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, 10th क्लास की मार्कशीट और फोटो अटैच करें।
4) इसके बाद LLD फॉर्म और डॉक्यूमेंट्स को नज़दीकी आरटीओ के लिए ऑनलाइन जमा कराएं ।
5) इस प्रोसेस के पूरी होने के 30 दिन बाद डुप्लीकेट लाइसेंस आपके घर आ जाएगा।