सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने किया काम आसान
ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की प्रोसेस को आसान करने का काम भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने किया है।
घर बैठे कैसे करें ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन अप्लाई?
परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए सबसे पहले लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनता है। लर्निंग लाइसेंस को 6 महीने बाद परमानेंट करवाया जा सकता है। घर बैठे ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने की प्रोसेस बहुत ही आसान होती है। आइए इसके बारे में स्टेप-टू-स्टेप जानते हैं।
⊛ ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करने के लिए सबसे पहले parivahan.gov.in/parivahan/ की वेबसाइट पर लॉग ऑन करें।
⊛ इसके बाद इस वेबसाइट पर ऑनलाइन सेवाओं के ऑप्शन पर क्लिक करें।
⊛ इसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस के ऑप्शन पर क्लिक करें।
⊛ अब दिए गए बॉक्स में अपने राज्य का नाम एंटर करें।
⊛ अब स्क्रीन पर दिखाई दे रहे ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन फॉर्म में सभी डिटेल्स सही से भरें।
⊛ ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ज़रूरी सभी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करें। ये ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट,10th क्लास की मार्कशीट, फोटो और हस्ताक्षर हैं।
⊛ इसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ज़रूरी एप्लिकेशन फीस का पेमेंट करें।
⊛ एप्लिकेशन फीस का पेमेंट करने के बाद ड्राइविंग लाइसेंस के लिए टेस्ट का स्लॉट बुक करें और उस दिन तय समय पर ड्राइविंग टेस्ट के लिए पहुँचकर टेस्ट दे।
⊛ इस ड्राइविंग टेस्ट को पास करने पर आपको जल्द ही ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाएगा।