कई बार हम देखते हैं, कि DL खो जाने की दशा में लोगों के पास दूसरी कॉपी नहीं होती है, और कई जगहों पर आईडी प्रूफ के तौर पर भी ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत होती है। ऐसे में, आप कुछ आसान से स्टेप्स फॉलो करते हुए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से अपना डील प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए बस आपको जरूरी होगी तो सिर्फ इंंटरनेट की। डीएल खो जने की दशा में सबसे पहले इसकी FIR पुलिस स्टेशन में दर्ज करानी होगी, और ऑनलाइन डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको स्टेट परिवहन विभाग की वेबसाइट पर जाना होता है।
Step-by-Step Process
सबसे पहले परिवहन विभाग की वेबसाइट पर जाकर यहां मांगी हुई डिटेल्स भरें। इसके बाद एक LLD फॉर्म को भरें। जिसके बाद इसका प्रिंट निकाल लें। इस प्रिंट आउट के साथ अपने सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स को अटैच कर लें, और इस फॉर्म और सभी डॉक्यूमेंट्स को RTO ऑफिस में जमा कर दें। हालांकि आप इन्हें ऑनलाइन भी जमा कर सकते हैं। ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी होने के 30 दिन के बाद डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास आ जाएगा।
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offline Process
जानकारी के लिए बता दें, आप डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑफलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने राज्य या जहां से आपका लाइसेंस पहले इश्यू किया गया था। वहां LLD फॉर्म भरकर उसे सब्मिट करना होगा। इस फॉर्म के साथ विभाग द्वारा निर्धारित की गई फीस भरकर आप 30 दिनों में डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हैं।