अंबिकापुर

CG SDM sent jail: घूसखोर एसडीएम, सहायक रीडर, प्यून व गार्ड को भेजा गया जेल, एसीबी ने 50 हजार की रिश्वत लेते किया था गिरफ्तार

CG SDM sent jail: जमीन का नामांतरण करने के एवज में एसडीएम ने अपने मातहतों के जरिए ली थी 50 हजार रुपए की घूस, एसीबी ने गिरफ्तार कर न्यायालय में किया था पेश

अंबिकापुरJun 22, 2024 / 07:17 pm

rampravesh vishwakarma

अंबिकापुर. CG SDM sent jail: जमीन से जुड़े राजस्व प्रकरण का फैसला पक्ष में करने के एवज में ग्रामीण से 50 हजार रुपए की रिश्वत (SDM took 50 thousand bribe) लेने वाले उदयपुर एसडीएम, उसके सहायक रीडर, प्यून व नगर सैनिक गार्ड को एसीबी की टीम ने शनिवार को प्रथम जिला व सत्र न्यायाधीश ममता पटेल के न्यायालय में पेश किया, जहां से चारों को न्यायिक रिमांड पर जेल (CG SDM sent jail) भेज दिया गया। एसीबी ने एसडीएम व उसके 3 मातहतों को 50 हजार की रिश्वत लेते शुक्रवार की शाम उदयपुर स्थित एसडीएम कार्यालय से गिरफ्तार किया था। वहीं डिप्टी कलेक्टर एसडीएम बीआर खांडे को हटा दिया गया है।
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गौरतलब है कि ग्राम जजगा निवासी कन्हाई राम बंजारा ने 5 जून को एसीबी कार्यालय में शिकायत की थी कि उदयपुर एसडीएम कार्यालय में राजस्व से जुड़े प्रकरण में उसके व परिजनों के पक्ष में आदेश पारित करने के लिए एसडीएम बीआर खांडे द्वारा 50 हजार रुपए की रिश्वत मांगी जा रही है।
इस पर एसीबी की टीम ने प्लान बनाकर 21 जून की शाम 6 बजे एसडीएम कार्यालय में दबिश देकर 50 हजार रुपए की रिश्वत लेते एसडीएम को धरदबोचा।

एसडीएम द्वारा ये रुपए अपने सहायक रीडर धरमपाल

, प्यून अबीर राम व गार्ड नगर सैनिक कविनाथ सिंह के माध्यम से लिए गए।
एसीबीकी टीम ने रात 9.30 बजे तक एसडीएम को लेकर उनके अंबिकापुर स्थित शासकीय बंगले में भी पहुंची और दस्तावेज खंगाले थे। यहां से कुछ कैश और महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद हुए हैं।

एसीबी (ACB Ambikapur) की टीम ने एसडीएम, सहायक रीडर, प्यून व गार्ड को शनिवार की दोपहर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्रथम जिला व सत्र न्यायाधीश ममता पटेल के न्यायालय में पेश किया, जहां से चारों को न्यायिक रिमांड पर जेल (CG SDM sent jail) भेज दिया गया।
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50 डिसमिल जमीन भी हड़प ली थी

एसडीएम बीआर खांडे द्वारा शिकायकर्ता कन्हाई राम व उसके परिजन के पक्ष में आदेश करने के एवज में ग्राम जजगा स्थित 50 डिसमिल जमीन को भी अपने महिला परिचितों के पक्ष में बिक्री आदि कराने संबंधी पावर ऑफ अटॉर्नी निष्पादित करा ली गई थी ताकि भविष्य में उक्त जमीन को अपने नाम रजिस्टर्ड करा सकें।

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