शहर के ट्रैफिक (पश्चिम) की उपायुक्त नीता देसाई ने संवाददाताओं को बताया कि 23 नवंबर की रात को 11.45 से 12 बजे के बीच सीजी रोड गिरीश कोल्डि्रंग्स चार रास्ते से पंचवटी पांच रास्ते तक वाहनों पर स्टंटबाजी करने का एक वीडियो वायरल हुआ। इसमें वाहन चालक पब्लिक के बीच उन्हें खतरा पैदा हो , एक्सीडेंट हो इस प्रकार से वाहन पर स्टंटबाजी कर रहे थे।
यह बात ध्यान में आने पर वायरल वीडियो में स्टंटबाजी करने के लिए जिन वाहनों का उपयोग किया गया उनके रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर जांच की गई। जांच में सामने आया कि बाइक पर खड़े होकर स्टंटबाजी करने वाले और स्कूटर पर पीछे बैठकर उसका वीडियो रेकॉर्ड करने वाले वाहन चालक नाबालिग थे। इन दोनों ही वाहन को चलाने वालों के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। इनकी इनकी आयु 16 व 17 साल के करीब है।
इसके बावजूद भी बाइक और स्कूटर मालिकों ने अपने वाहन इन नाबालिग किशोरों को चलाने के लिए दिए। यह बात ध्यान में आने पर इन दोनों ही वाहनों के मालिकों के विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 199 ए के तहत एएसआई शैलेन्द्र कुमार ने बी डिवीजन ट्रैफिक थाने में प्राथमिकी दर्ज की है।
199-ए के तहत जुर्माने और सजा का है प्रावधान
नए मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 199 ए के तहत अगर कोई नाबालिग वाहन चलाते पकड़ा जाता है तो वाहन मालिक को इसका खामियाजा भुगतना होगा। इसमें नाबालिग के गाड़ी चलाने पर 25 हजार रुपए तक का जुर्माना भरना होगा। गाड़ी का रजिस्ट्रेशन एक साल के लिए रद्द कर दिया जाएगा। नाबालिग का ड्राइविंग लाइसेंस 25 साल की उम्र तक नहीं बनेगा। इसके अलावा अगर नाबालिग से वाहन चलाने के दौरान कोई दुर्घटना होती है, उस परिस्थिति में वाहन मालिक पर दोष सिद्ध होने पर 25 हजार रुपए के जुर्माने के साथ-साथ तीन साल तक का कारावास हो सकता है। नाबालिग को किशोर न्यायालय में पेश किया जाएगा।