विभाग या कार्यालय छवि होती है धूमिल
अखिल भारतीय सेवाएं (आचरण) नियम, 1968 के नियम, 03 तथा 07 एवं राजस्थान सिविल सेवाऐं (आचरण) नियम, 1971 के नियम, 03 व 04 तथा 11 के तहत यह स्पष्ट प्रावधान है कि कोई भी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी अनुचित व अशोभनीय आचरण नहीं करेगा, कर्तव्यनिष्ठा एवं कार्यालय की गरिमा बनाए रखेगा और सरकार के किसी कदम या नीति की आलोचना नहीं करेगा। इसके बावजूद प्रेस व सोशल मीडिया के माध्यम से अधिकारियों-कर्मचारियों के विरुद्ध मनगढन्त तथा अनर्गल आरोप प्रचारित या प्रसारित किए जाते हैं जिससे कार्यालय की छवि धूमिल होती है।
अनुशासन में रहने का है यह आदेश
यह सही है कि राज्य के कार्मिक विभाग ने अधिकारियों और कार्मिकों को सोशल मीडिया में किसी की आलोचना संबंधित बयानबाजी नहीं के संबंध में आदेश जारी किया है। अधिकारी और कार्मिक भी ऐसे विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। सरकार इस संबंध में गंभीर कदम उठा रही है।
-डॉ.मंजू, जिला कलक्टर श्रीगंगानगर