अभी तक जीवन प्रमाण पत्र केवल राजपत्रित अधिकारियों के स्तर पर ही जारी होता था। पेंशनर्स की संख्या राज्य में राजपत्रित अधिकारियों की संख्या से तीन गुना अधिक होने के कारण प्रमाण पत्र जारी करने में दिक्कतें आने लगी थीं। इस समस्या को लेकर पेंशनर्स ने मुख्यमंत्री
भजनलाल से गुहार लगाई थी कि प्रक्रिया को सरल बनाया जाए।
ऐसे होगा जारी
नई व्यवस्था के तहत, यदि पेंशनर्स अराजपत्रित कार्मिक से जीवन प्रमाण पत्र जारी करने के लिए कहते हैं, तो वह अपने एसएसओ आइडी के जरिए पेंशनर्स का पीपीओ नंबर और खाता नंबर पेंशनर्स प्रमाण पत्र जारी करने के विकल्प में दर्ज करेगा। इसके बाद, वह अपना आधार लिंक करेगा ताकि प्रमाण पत्र पर डिजिटल सिग्नेचर हो सके। इस प्रक्रिया के बाद, प्रमाण पत्र कार्मिक द्वारा सब्मिट किया जाएगा और इसे
पेंशन विभाग तथा पेंशनर्स के संबंधित बैंक के पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाएगा।
इनका कहना है…
अब जीवन प्रमाण पत्र जारी करने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। यह प्रक्रिया ऑनलाइन और पूरी तरह पेपरलेस है, जिससे पेंशनर्स को घर बैठे ही जीवन प्रमाण पत्र मिल रहा है। यदि पेंशनर्स अपने जीवन प्रमाण पत्र का प्रिंट लेना चाहते हैं, तो इसकी सुविधा भी उपलब्ध है। – किशन शर्मा, महामंत्री, राजस्थान पेंशनर्स समाज