scriptबलात्कार मामला: पूर्व मंत्री के बेटे रोहित जोशी को फिलहाल राहत नहीं, ट्रायल जारी रहेगी | rajasthan former minister mahesh joshi's son rohit joshi did not get relief from delhi high court in rape case | Patrika News
जयपुर

बलात्कार मामला: पूर्व मंत्री के बेटे रोहित जोशी को फिलहाल राहत नहीं, ट्रायल जारी रहेगी

पूर्व मंत्री महेश जोशी के बेटे रोहित जोशी को बलात्कार के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से फिलहाल कोई राहत नहीं मिल पाई है।

जयपुरSep 27, 2024 / 10:56 am

Nirmal Pareek

court
जयपुर। पूर्व मंत्री महेश जोशी के बेटे रोहित जोशी को बलात्कार के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से फिलहाल कोई राहत नहीं मिल पाई है। हाईकोर्ट ने रोहित जोशी के खिलाफ ट्रायल पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, वहीं एफआईआर व चार्जशीट रद्द करने के प्रार्थना पत्र पर नोटिस जारी कर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है। हालांकि कोर्ट ने कहा कि वह प्रथम दृष्टया रोहित के प्रार्थना पत्र से सहमत नहीं है। अब इस मामले पर 25 अक्टूबर को सुनवाई होगी।
न्यायाधीश अमित महाजन ने रोहित जोशी के प्रार्थना पत्र पर गुरुवार को यह आदेश दिया। रोहित के खिलाफ दिल्ली के सदर बाजार थाने में वर्ष 2022 में एफआईआर हुई, जिसमें आरोप है कि उसने एक युवती के साथ एक साल से अधिक समय तक दिल्ली, जयपुर और अन्य स्थानों पर कई बार बलात्कार किया।
यह भी पढ़ें

ERCP को लेकर CM भजनलाल ने सुलझाया 20 साल पुराना विवाद, अब दिल्ली में बनेगी संयुक्त DPR

प्रार्थना पत्र में रोहित जोशी की ओर से कहा कि जब तक उसकी एफआईआर को चुनौती देने वाली याचिका का निस्तारण नहीं हो तब तक उसके खिलाफ अधीनस्थ न्यायालय में जारी ट्रायल को रोक दिया जाए। रोहित की ओर से एडवोकेट हरिहरन ने कहा कि शिकायतकर्ता व रोहित के बीच सहमति से संबंध बनाए गए, ऐसे में मामला हनीट्रेप का है।
शिकायतकर्ता को रोहित के विवाहित होने की जानकारी होने के बावजूद उसने शादी के लिए दवाब डाला। उसने रोहित पर पत्नी से तलाक लेने के लिए भी दवाब बनाया। उधर, शिकायतकर्ता की ओर से एडवोकेट शिवमंगल शर्मा ने कहा कि इस मामले में बलात्कार सहित कई गंभीर आरोप होने के कारण एफआईआर व चार्जशीट को रद्द करने वाली याचिका सुनवाई किए जाने योग्य नहीं है।

Hindi News / Jaipur / बलात्कार मामला: पूर्व मंत्री के बेटे रोहित जोशी को फिलहाल राहत नहीं, ट्रायल जारी रहेगी

ट्रेंडिंग वीडियो