PM Kisan Yojana: इन 6 डॉक्यूमेंट्स को लेकर भर दें फॉर्म , हर साल मिलेंगे 12000 रुपए
PM Kisan Yojana: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत किसानों को हर साल 12,000 रुपए की आर्थिक सहायता मिल रही है। जानें आवेदन प्रक्रिया….
PM Kisan Yojana:मध्यप्रदेश में किसानों को आर्थिक लाभ देने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की है। इस स्कीम में अन्नदाताओं को वार्षिक छह हजार रुपये की सहायता राशि मिलती है। यह रकम सीधे बैंक खाते में जमा की जाती है।
एक वर्ष में किसानों के अकाउंट में दो-दो हजार रुपये की तीन किस्त आती है। यानी हर चार महीने के बाद कृषकों के खाते में पैसे आते है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के नियम के अनुसार, स्कीम का लाभ परिवार के सिर्फ एक सदस्य को मिलता है।
सालाना 6000 रुपये
वहीं मध्य प्रदेश के किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के साथ ही मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना (Mukhyamantri Kisan Kalyan Yojana) का भी लाभ मिलता है। इस योजना के तहत किसानों को 2000 रुपये की 3 किस्त में सालाना 6000 रुपये दिए जाते है। ऐसे में प्रदेश के किसानों को राज्य सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से सालाना 12,000 रुपये का लाभ मिलता है।
योजना के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से आवेदन किया जा सकता है। आवेदकों को आधिकारिक वेबसाइट से आवेदन पत्र डाउनलोड करना होगा। इसके अलावा अपने क्षेत्र के या गांव के पटवारी कार्यालय से भी आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं।
इसके बाद आवेदन फॉर्म भरकर, आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें। इसके बाद आवेदन पत्र और सभी आवश्यक दस्तावेज गांव के पटवारी को जमा करें। गांव का पटवारी आवेदन को स्वीकृत करेगा। आवेदक दिए गए मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के माध्यम से पुष्टि प्राप्त कर सकते हैं।
ये हैं पात्रता की शर्तें
मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होना जरूरी है।
आवेदनकर्ता किसान होना चाहिए।
आवेदक पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत पंजीकृत होना चाहिए। -आवेदक के पास खेती योग्य भूमि हो।
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