कोर्ट ने राज्य सरकार से पूंछा कि आखिर हर वर्ष ठेके का नवीनीकरण कैसे हो जा रहा है। जिसपर सरकार ने कहा कि ठेका स्कूल खुलने से पहले का है और उपबंधो का भी हवाला दिया। कोर्ट ने व्याख्या करते हुए कहा कि लाइसेंस अवधि बीत जाने के बाद नवीनीकरण करना जरूरी नहीं है। दुकान का लाइसेंस 31 मार्च 2025 तक है, इसलिए उसके बाद न बढ़ाया जाय।