scriptन्यायालय में पेश न होना नायब तहसीलदार को पड़ा भारी, अब होगी गिरफ्तारी, जाने क्या था मामला | Failure to appear in the court cost the Naib Tehsildar a lot, now he will be arrested, know what was the matter | Patrika News
प्रयागराज

न्यायालय में पेश न होना नायब तहसीलदार को पड़ा भारी, अब होगी गिरफ्तारी, जाने क्या था मामला

गाजीपुर की एक कोर्ट ने 12 साल पुराने मामले में नायब तहसीलदार के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है।कई बार अदालत में पेश न होने पर कोर्ट ने सख्ती दिखाई है।

प्रयागराजMay 08, 2024 / 02:29 pm

Krishna Rai

यूपी के गाजीपुर में एक अदालत ने नायब तहसीलदार सुशील कुमार दुबे के खिलाफ 12 साल पुराने मामले में गैर जमानती वारंट जारी किया है। मामले में अधिकारी को पेश होने के लिए कई बार समन जारी किया गया था, लेकिन वह कोर्ट में पेश नहीं हुए। जिसके बाद अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए पुलिस को आदेश दिया है कि उन्हें कस्टडी में लाकर हाजिर कराएं। मामला 12 साल पुराना है।
यह था पूरा मामला
गाजीपुर कोतवाली इलाके में रजदेपुर देहाती गांव के रहने वाले रामचंद्र राम ने पंजाब नेशनल बैंक से लोन लिया था। जिसका भुगतान समय से नहीं कर पाए तो बैंक ने आरसी जारी कर दिया। जिसकी वसूली के लिए एक जून, 2012 को नायब तहसीलदार सुशील कुमार दुबे, अमीन लाल मोहन यादव और तहसील का चपरासी सूबेदार यादव रामचंद्र राम के घर पहुंचे थे।आरोप है कि दोनों पक्षों के बीच लोन न जमा करने पर विवाद हुआ,और इस दौरान रामचंद्र राम के साथ मारपीट भी की गई और जातिसूचक शब्दों से अपमानित भी किया। इस मामले में रामचंद्र राम ने अगले ही दिन दो जून 2012 को गाजीपुर कोतवाली में SC-ST एक्ट में शिकायत दर्ज कराई थी।

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