भारतीयों के लिए वीजा नियम आसान करेगा जापान
नई वीजा व्यवस्था के तहत जापान में अधिकतम 30 दिनों तक रहा जा सकेगा, अभी यह अवधि 15 दिनों की है


टोक्यो। जापान के विदेश मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि अल्प अवधि के लिए जापान आने वाले भारतीयों को बहुविध प्रवेश वीजा (मल्टीपल-एंट्री वीजा) के मामले में राहत दी जाएगी। नए नियम 11 जनवरी, 2016 से लागू होंगे। जापान ने भारतीयों के लिए मल्टीपल-एंट्री वीजा की सुविधा 2014 में शुरू की थी। इसके तहत भारतीयों को इस वीजे पर जितनी बार जरूरत हो, उतनी बार जापान जाने और वहां से लौटने की इजाजत मिलती है।
‘द जापान टाइम्स’ की रपट के मुताबिक, वीजा नियमों में राहत का यह कदम प्रधानमंत्री शिंजो आबे और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच शनिवार को हुई इस सहमति के बाद उठाया गया कि दोनों देशों में लोगों के बीच संपर्क बढ़ाया जाना चाहिए।
नई वीजा व्यवस्था के तहत जापान में अधिकतम 30 दिनों तक रहा जा सकेगा। अभी यह अवधि 15 दिनों की है। इसी तरह इस वीजा की वैधता पांच साल तक रहेगी। अभी यह तीन साल तक ही मान्य होता है। जापान के विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा है कि भारतीयों को व्यावसायिक कामों के लिए दिए जाने वाले मल्टीपल-एंट्री वीजा की मौजूदा अवधि को पांच साल से बढ़ाकर 10 साल करने की भी योजना है।
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