scriptJNU: कन्हैया के बाद खालिद और अनिर्बान को भी मिली जमानत | Umar Khalid and Anirban got bale after Kanhaiya in JNU matter | Patrika News
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JNU: कन्हैया के बाद खालिद और अनिर्बान को भी मिली जमानत

दिल्ली से बाहर नहीं जाने एवं अऩ्य कुछ शर्तों के साथ JNU मामले के 2 अन्य आरोपियों को 25 हजार के मुचलके पर मिली जमानत

Mar 18, 2016 / 04:40 pm

पुनीत पाराशर

Umar Khalid and Annirban

Umar Khalid and Annirban

नई दिल्ली। JNU मामले के मुख्य आरोपी उमर खालिद और अनिर्बान भट्टाचार्य को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने जमानत दे दी है। इन दोनों आरोपियों को अदालत ने 25 हज़ार के मुचलके पर 6 महीने की अंतरिम जमानत दी है। हालांकि अदालत ने जमानत के साथ कुछ शर्तें लगाई है जिनमें इन दोनों को दिल्ली से बाहर जाने की इजाजत नहीं होगी।

वकील बोले जब कन्हैया को जमानत मिल सकती है तो इन्हें क्यों नहीं?
कोर्ट में इन दोनों आरोपियों के वकीलों ने दलील दी कि जब कन्हैया को जमानत मिल सकती है तो इन्हें क्यों नहीं, इसी अाधार पर पटियाला हाउस कोर्ट ने इन दोनों को जमानत दे दी। हालांकि, दिल्ली पुलिस ने इन दोनों की जमानत का विरोध किया। मालूम हो कि इससे पहले, इस कांड के एक अन्य अहम आरोप जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार को दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत दे रखी है। एक टीवी चैनल के मुताबिक आज इन दोनों की रिहाई हो सकती है।

क्या है पूरा मामला?
गौरतलब है कि JNU के 9 फरवरी के एक कार्यक्रम में कथित तौर पर देश विरोधी नारे लगे थे, जिसके बाद इन दोनों आरोपियों के खिलाफ राजद्रोह का केस दर्ज किया गया था। कुछ वक्त की खींचतान के बाद इन दोनों खुद को थाने में सरेंडर कर दिया था

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