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जबलपुर

आपको पता है … ट्रेन के सफर में हुए हैं लूट के शिकार, तो रेलवे है भरपाई का जिम्मेदार, पढ़ें ये खबर 

रेलवे की सेवा में कमी के कारण आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा, उपभोक्ता फोरम का निर्देश रेलवे दे 2.40 लाख  हर्जाना

जबलपुरOct 23, 2016 / 11:12 am

Lali Kosta

Special train ticket for journeys made in this Not

Special train ticket for journeys made in this Notice have been train cancellations

जबलपुर। ट्रेन में यात्रा के दौरान एक अजनबी शख्स द्वारा नशीले पदार्थ का स्प्रे कर समान चुराने के मामले में उपभोक्ता फोरम ने पश्चिम मध्य रेलवे को 2.4 लाख रुपए हर्जाना देने के निर्देश दिए हैं। फोरम में रेलवे की सेवा में कमी के कारण यात्री को आर्थिक नुकसान होना पाया है। फोरम के पीठासीन अध्यक्ष डीपी राय, सदस्य सुषमा पटेल ने मानसिक पीड़ा, वाद व्यय के छह हजार रुपए भी देने के निर्देश दिए हैं। निर्धारित समय पर क्षतिपूर्ति राशि नहीं देने पर दस प्रशिक्षत वार्षिक ब्याज देना होगा। 

हाथीताल कॉलोनी निवासी अरुण श्रीवास्तव की ओर यह मामला दायर किया गया था। उनका कहना था कि वे परिवार सहित 21 अप्रैल 2013 को श्रीधाम एक्सप्रेस से दिल्ली से लौट रहे थे। ललितपुर से भोपाल के मध्य एक व्यक्ति ने बोगी नंबर बी-2 में प्रवेश किया और उनके सामने वाली सीट पर बैठ गया। आवेदक ने अजनबी व्यक्ति से टिकट होने के संबंध में पूछा तो उसने टीटी के कहने पर बैठने की बात कही। 

इसके बाद उस अजनबी ने सोने की बात कहते हुए मच्छर होने का बहाना बनाया और नशीले स्प्रे का छिड़काव किया। इससे वे बेहोश हो गए और उसने पत्नी के बगल में रखे हैंडबैग से 2.50 लाख कीमती आभूषण और नकद 4 हजार रुपए चुरा उड़ा लिए। नींद खुलने पर उन्हें इसका पता चला। इसकी शिकायत उन्होंने जबलपुर रेलवे जीआरपी में दर्ज कराई। आवेदक का कहना था एसी कोच में रेलवे ने सुरक्षा के कोई प्रबंध नहीं किए गए थे। आवेदक की ओर से अधिवक्ता अजीत मेहता ने पैरवी की। 

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