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इंदौर

लेमन ट्री होटल में शिल्पू की हुई थी हत्या, पुलिस ने चालान में किया खुलासा

क्यूरी रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने बढ़ाई आरोपितों के खिलाफ हत्या की धारा।

इंदौरNov 08, 2016 / 06:43 pm

Narendra Hazare

shilpu bhadoriya

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इंदौर। होटल लेमन ट्री में हुई शिल्पू भदौरिया की मौत के मामले में तुकोगंज पुलिस ने मंगलवार को कोर्ट में 3 आरोपितों के खिलाफ हत्या के मामले में का चालान पेश किया है। पुलिस ने क्यूरी रिपोर्ट के आधार पर आत्महत्या के लिए उकसाने की धाराओं को हत्या की धाराओं में बदलते हुए मंगलवार को 3 आरोपितों को कोर्ट में पेश किया है। वहीं शिल्पू के वकील ने इस बात की पुष्टि की है कि शिल्पू ने आत्महत्या नहीं की थी उसकी हत्या हुई थी।

शिल्पू मौत मामले में पैरवी कर रहे वकील मोहन सिंह चंदेल ने बताया, शिल्पू भदौरिया हत्याकांड में तुकोगंज पुलिस ने आरोपित आशुतोष जौहरे, शेलेंद्र सारस्वत व नीरज दंडोतिया के खिलाफ हत्या की धारा में चालान पेश किया है। पूर्व में आरोपितों के खिलाफ पुलिस ने धारा 306, 201 और 34 का प्रकरण दर्ज किया था। चंदेल ने बताया पीएम रिपोर्ट, समस्त साक्ष्य और गवाह को देखते हुए फरियादी रमेश भदौरिया की ओर से कोर्ट में याचिका लगाई थी। जिसके बाद न्यायमूर्ति आलोक वर्मा ने शासन के साथ तीनों मुलजिम को नोटिया दिया था।

याचिका में मांग की गई थी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टर की पैनल द्वारा शिल्पू की हत्या का जिक्र किया था। रिपोर्ट में उल्लेख था की शिल्पू के साथ ज्यादती हुई थी। शिल्पू के अंतरवस्त्र नीचे थे। उसके चेस्ट पर नाखून के निशान पाए गए थे। पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ धारा 302 में चालान पेश कर दिया है। चार्ज में रेप की धारा भी बढ़ सकती है। इधर, तुकोगंज टीआई दिलीप सिंह चौधरी ने बताया की क्यूरी रिपोर्ट व अन्य साक्ष्यों के आधार पर तीनों आरोपितों के खिलाफ मंगलवार को हत्या की धारा बढ़ाई है। कोर्ट में चालान पेश कर दिया गया है।

shilpu
(इस जगह पड़ी मिली थी शिल्पू की लाश)

क्या था मामला

गौरतलब है कि 7 अगस्त की रात होटल लेमन ट्री के चौथे माले स्थित फ्लैट क्रमांक 418 की गैलरी से शिल्पू के गिरकर मौत हुई थी। घटना के बाद पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज किया था। तब शिल्पू के परिवार ने बेटी के साथ अनहोनी की आशंका जताते हुए आरोपितों के खिलाफ हत्या की धाराओं में केस दर्ज करने की मांग पुलिस से की थी।

लेकिन पीएम रिपोर्ट आने के बाद परिजनों को पता चल गया था की बेटी की हत्या हुई है। पुलिस ने घटनास्थल से जुटाए साक्ष्य और क्यूरी रिपोर्ट की जांच करने के बाद ही धारा बढ़ाने की बात कही थी। शुरूआती दौर में पुलिस कार्रवाई से शिल्पू के परिजन असंतुष्ट हुए और उनके द्वारा इस संबंध में कोर्ट में याचिका लगाई गई। शिल्पू को इंसाफ दिलाने के लिए उनके पिता ने आलाअधिकारियों तक तुकोगंज पुलिस की लापरवाही की शिकायत भी की थी।

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