अगर कोई ऐसा करता है तो इसकी शिकायत पुलिस, जिला प्रशासन, नगर निगम व प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास कर सकते हैं
भोपाल। प्रदेश में होने वाले शादी-समारोह समेत किसी भी कार्यक्रम में लाउडस्पीकर (डीजे) नहीं बज सकेगा। मंगलवार को राष्ट्रीय हरित अभिकरण (एनजीटी) ने यह निर्देश प्रदेशभर के लिए जारी किए। सुनवाई के दौरान डीजे एसोसिएशन की ओर से 5 वकीलों ने जमकर दलीलें दीं, लेकिन उनके सभी तर्क खारिज कर दिए गए।
अलंकृता मेहरा की याचिका पर सुनवाई करते हुए एनजीटी ने शादी समारोह में डीजे पर पूर्णत: रोक लगाने के निर्देश जारी किए। 18 मई को एनजीटी ने सुनवाई के दौरान डीजे संचालको की रोजी-रोटी का संकट पैदा होने के कारण उन्हें 6 महीने की मोहलत दी। इस अवधि में उन्हें डीजे का व्यावसाय बंद कर शादियों में पारंपरिक बैंड-बाजे के इस्तेमाल पर आना था। बीते महीने की 18 तारीख को 6 माह की मोहलत खत्म हो चुकी है। हालांकि 17 नवंबर को डीजे संचालकों ने विशेष याचिका लगाकर थोड़ा और वक्त देने की गुजारिश की थी, लेकिन एनजीटी ने कहा कि हम अपना आदेश पहले ही दे चुके हैं, इसलिए अब रियायत की गुंजाइश नहीं बचती।
एनजीटी के इस निर्देश के मायने यह हैं कि आपको शोर बर्दाश्त नहीं करना होगा। अगर कोई ऐसा करता है तो इसकी शिकायत पुलिस, जिला प्रशासन, नगर निगम व प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास कर सकते हैं। अधिकरण ने पिछले आदेश में इन सभी सरकारी एजेंसियों को बगैर अनुमति मैरिज गार्डन और डीजे संचालकों पर कार्रवाई करने का आदेश दिया है।
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