सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदक को जानकारी उपलब्ध नहीं
करवाने पर सूचना आयुक्त ने नगर पालिका के तत्कालीन अधिशासी अधिकारी पर 5
हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।
जयपुर•Dec 10, 2015 / 10:30 pm•
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