मदुराई। मद्रास हाई कोर्ट ने एकल पीठ के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें पूरे तमिलनाडु में मंदिरों में जाने के लिए विशेष ड्रेस पहनने का आदेश दिया गया था। इस आदेश पर मंदिरों में प्रवेश मुद्दे पर विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई थी।
उल्लेखनीय है कि पिछले 26 नवम्बर को एकल पीठ के न्यायाधीश जस्टिस एस वैद्यनाथन ने आदेश जारी किया था कि एक जनवरी से तमिलनाडु के सभी मंदिरों में प्रवेश करते समय पुरुष धोती या पैजामा और महिलाएं साड़ी पहने।
कोर्ट के इस आदेश को हिन्दू रिलीजस एंड चेरिटेबल एन्डाउमेन्ट डिपार्टमेन्ट ने चुनौती दी थी कि यह आदेश विभेदकारी है। मंदिरों में प्रवेश मामले में पहले से ही नियम है। अलग से कोई निर्देश जारी किए जाने की जरूरत नहीं है।
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