मुंबई। शीना
हत्याकांड की मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी मंगलवार को कोर्ट में अपना वॉयस सैंपल
टेस्ट देने के लिए तैयार हो गई। इंद्राणी की आवाज वाले कुछ कॉल रिकार्ड प्राप्त
होने के बाद सीबीआई ने जांच के लिए उनकी आवाज का नमूना मांगा था।
इंद्राणी
ने कोर्ट से कहा कि मैं वॉयस सैंपल टेस्ट के लिए सहमति देती हूं। मजिस्ट्रेट आरवी
एडोन ने सीबीआई के आवेदन को मंजूर करके यह निर्देश दिया कि आवाज के नमूने का
परीक्षण करने के दौरान जेल के नियमों का पालन किया जाए।
इंद्राणी को जब
कोर्ट में पेश किया गया तो मजिस्ट्रेट ने सीबीआई की अर्जी का उल्लेख किया। इस पर
इंद्राणी ने पूछा कि यह किस बारे में है? इस पर सरकारी वकील कविता पाटिल बताया कि
उसकी आवाज के नमूने कुछ आवाजों के साथ मेल कराने के लिए चाहिए। थोड़ी बहस के बाद
इंद्राणी ने अपनी लिखित सहमति दे दी।
सीबीआई ने गत सप्ताह अदालत के समक्ष एक
आवेदन पेश करके हत्याकांड की मुख्य आरोपी इंद्राणी की आवाज के नमूने मांगे थे, ताकि
उसके पास मौजूद कथित तौर पर इंद्राणी की आवाज वाले कॉल रिकॉडोंü में दर्ज आवाज की
जांच हो सके। मजिस्ट्रेट आरवी अदोन ने सीबीआई के आवेदन को मंजूर करके आवाज के नमूने
के परीक्षण करने के दौरान जेल के नियमों का पालन करने का निर्देश दिया था।
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