scriptकोर्ट: कांशीराम को ‘भारत रत्न’ की मांग वाली याचिका खारिज | Court has rejected a PIL seeking directions for Bharat Ratna | Patrika News
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कोर्ट: कांशीराम को ‘भारत रत्न’ की मांग वाली याचिका खारिज

कोर्ट ने कहा कि असैन्य पुरस्कारों के प्राप्तकर्ताओं के बारे में घोषणा करने और इससे जुड़े तमाम पहलुओं पर विचार करना एक सुनिश्चित स्तर पर ही होता है…

Feb 03, 2016 / 04:21 pm

dilip chaturvedi

kanshiram

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लखनऊ। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांशीराम को देश का सर्वोच्च सम्मान ‘भारत रत्न’ दिए जाने के आदेश के आग्रह वाली याचिका को खारिज कर दिया है। मंगलवार को जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस देवेन्द्र कुमार उपाध्याय की पीठ ने यह आदेश एक स्थानीय वकील की याचिका पर सुनाया, जबकि इससे पहले याचिकाकर्ता ने कहा था कि उसने बीएसपी के संस्थापक कांशीराम को ‘भारत रत्न’ दिए जाने की मांग को लेकर क्या कुछ नहीं किया, लेकिन अफसोस इस बात का है कि दायर याचिका पर अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई।

बहरहाल कोर्ट ने याचिका खारिज कर कहा कि असैन्य पुरस्कारों के प्राप्तकर्ताओं के बारे में घोषणा करने और इससे जुड़े तमाम पहलुओं पर विचार करना एक सुनिश्चित स्तर पर ही होता है। इस याचिका में जनहित जैसी कोई बात नहीं है और यह सुनवाई योग्य नहीं है, इसलिए इसे खारिज किया जाता है।’ 

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