scriptशारीरिक रूप से अक्षम लोगों को आरक्षण नही दिए जाने पर SC ने UGC को भेजा नोटिस | SC notice to UGC after plea claims differently-abled not getting jobs under quota | Patrika News
71 Years 71 Stories

शारीरिक रूप से अक्षम लोगों को आरक्षण नही दिए जाने पर SC ने UGC को भेजा नोटिस

उच्चतम न्यायालय ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) को शारीरिक रूप से अक्षम लोगों को विश्वविद्यालयों में रोजगार में तीन प्रतिशत आरक्षण नही दिए जाने के संबंध में मंगलवार को नोटिस जारी कर पांच सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा है।

ग्वालियरNov 25, 2015 / 01:41 am

supreme court

supreme court

उच्चतम न्यायालय ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) को शारीरिक रूप से अक्षम लोगों को विश्वविद्यालयों में रोजगार में तीन प्रतिशत आरक्षण नही दिए जाने के संबंध में मंगलवार को नोटिस जारी कर पांच सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा है। 

न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति प्रफुल्ल सी पंत की खंडपीठ ने जस्टिस सुनंदा भंडारे फाउंडेशन की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया। 

याचिका में फाउंडेशन ने आरोप लगाया था कि यूजीसी सहित देश भर के विश्वविद्यालयों में रोजगार में शारीरिक रूप से अक्षम लोगों को तीन प्रतिशत आरक्षण नहीं दिया जा रहा है। 
ugc

फाउंडेशन ने याचिका में कहा कि शारीरिक रूप से अक्षम लोगों को जो मिलना चाहिए वह उन्हें नहीं मिल पा रहा है इसकी जानकारी प्राप्त करने के बाद उसने न्याय के लिए सुप्रीम का दरवाजा खटखटाया।

Hindi News / 71 Years 71 Stories / शारीरिक रूप से अक्षम लोगों को आरक्षण नही दिए जाने पर SC ने UGC को भेजा नोटिस

ट्रेंडिंग वीडियो