उच्चतम न्यायालय ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) को शारीरिक रूप से अक्षम लोगों को विश्वविद्यालयों में रोजगार में तीन प्रतिशत आरक्षण नही दिए जाने के संबंध में मंगलवार को नोटिस जारी कर पांच सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा है।
न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति प्रफुल्ल सी पंत की खंडपीठ ने जस्टिस सुनंदा भंडारे फाउंडेशन की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया।
याचिका में फाउंडेशन ने आरोप लगाया था कि यूजीसी सहित देश भर के विश्वविद्यालयों में रोजगार में शारीरिक रूप से अक्षम लोगों को तीन प्रतिशत आरक्षण नहीं दिया जा रहा है।
फाउंडेशन ने याचिका में कहा कि शारीरिक रूप से अक्षम लोगों को जो मिलना चाहिए वह उन्हें नहीं मिल पा रहा है इसकी जानकारी प्राप्त करने के बाद उसने न्याय के लिए सुप्रीम का दरवाजा खटखटाया।
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