हैदराबाद। विजय माल्या पर चेक बाउंस होने के मामले में गैर जमानती वॉरंट जारी किया गया है। एक अदालत ने जीएमआर हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को दिए गए 50 लाख रुपये के चेक बाउंस होने के मामले में माल्या के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है। कोर्ट ने माल्या के इस मामले में पेश नहीं होने के बाद उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है।
अदालत ने पुलिस को माल्या को 13 अप्रैल तक पेश करने के आदेश दिए हैं। माल्या के वकील ने कहा कि वह गैर जमानती वारंट को रद्द करने के लिए हाईकोर्ट जाएंगे। 14वें अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने 10 मार्च को अब ठप खड़ी किंगफिशर एयरलाइंस, उसके चेयरमैन विजय माल्या और कंपनी के एक अन्य वरिष्ठ अधिकारी के खिलाफ यह गैर जमानती वारंट जारी किया।
अदालत ने इस मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख 13 अप्रैल तय की है। जीएमआर के वकील अशोक रेड्डी ने कहा, यह 8 करोड़ रुपये का मामला है। मजिस्ट्रेट ने 50 लाख रुपये के चेक बाउंस होने के मामले में वारंट जारी किए हैं। माल्या के वकील ने पेशी से छूट या कुछ अतिरिक्त समय मांगा था।
जीएमआर के वकील ने इस छूट का विरोध किया था और कोर्ट को अटॉर्नी जनरल के एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में दिए बयान के बारे में बताया था कि माल्या के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी होने के बावजूद वह देश से बाहर चले गए हैं।
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