नीलाम होगी बाइस लाख की जब्त दाल और चना
इलाके में स्टॉक सीमा से अधिक दाल और चना रखने वाली दो फर्मों के खिलाफ रसद
विभाग ने जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट की अदालत में इस्तगासा दायर
किया है।


इलाके में स्टॉक सीमा से अधिक दाल और चना रखने वाली दो फर्मों के खिलाफ रसद विभाग ने जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट की अदालत में इस्तगासा दायर किया है। जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर श्रीगंगानगर में पुलिस लाइन के सामने स्थित श्रीबालाजी दाल मिल और सूरतगढ़ की वेदप्रकाश पवन कुमार फर्म के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया जाएगा।
जिला रसद अधिकारी हरभजन सिंह ने बताया कि इन दोनों फर्मों से जब्त 407 क्विंटल 75 किलोग्राम दाल और चने को राजसात करने के उपरांत नीलाम कराया जाएगा। जब्त की गई दाल और चने का बाजार मूल्य करीब 22 लाख रुपए है। नीलामी से प्राप्त होने वाली राशि को राजकोष में जमा कराया जा सकेगा। रसद विभाग ने पिछले दिनों श्रीबालाजी दाल मिल से 170 क्विंटल चना और 105 क्विंटल दाल कुल 275 क्विंटल और सूरतगढ़ की फर्म वेदप्रकाश पवन कुमार से 69 क्विंटल चना और दाल 63 क्विंटल 75 किलोग्राम बरामद की थी। डीएसओ ने बताया कि स्टॉक सीमा से अधिक दाल और चना रखने वाले व्यापारियों और मिल मालिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि अब तक की गई कार्रवाई की राज्य सरकार को रिपोर्ट भेजी जा चुकी है।
रसद विभाग के प्रवर्तन अधिकारी संदीप गौड़ ने बताया कि डीएसओ के पास कई लोगों ने शिकायतें की थी कि सूरतगढ़ क्षेत्र गांव भैंरूपुरा सिलवानी में स्थित उचित मूल्य दुकानदार जगदीश नायक खाद्य सुरक्षा योजना के तहत गेहूं का वितरण नहीं कर रहा है। इस पर डीएसओ के आदेश पर प्रवर्तन अधिकारी राकेश सोनी और सत्यप्रकाश अग्रवाल की एक विशेष टीम ने इस गांव में जाकर दबिश दी। मौके पर उचित मूल्य दुकानदार खुद नहीं मिला, उसके स्थान पर अन्य व्यक्ति गेहूं बांट रहा था। उससे स्टॉक रजिस्टर मांगा तो वहां नहीं मिला। इस वजह से डिपो का भौतिक सत्यापन नहीं हो पाया। इस दुकान के उपभोक्ताओं के लिए गेहूं का उठाव भी दस अक्टूबर की बजाय बीस अक्टूबर को किया था। उपभोक्ता पखवाड़े के बीतने के दिनों में गेहूं का उठाव करने और स्टॉक रजिस्टर नहीं रखने पर रसद अधिकारी ने इस दुकानदार का लाइसेंस निलम्बित कर दिया। इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था करते हुए गुडली के दुकानदार महावीर सिंह को अधिकृत किया है।
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