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एक करोड़ से ज्यादा की टैक्स चोरी की तो अब होगी दो साल की जेल

अब ऑनलाइन बिजनेस करने वाले व्यापारियों को ज्यादा सुविधाएं दी जाएंगी और टैक्स चोरों पर शिकंजा कसा जाएगा

Dec 05, 2015 / 10:23 am

अमनप्रीत कौर

Tax Evasion

Tax Evasion

नई दिल्ली। टैक्स चोरी करने वालों की अब खैर नहीं। दिल्ली विधानसभा में द दिल्ली वैल्यू एडेड टैक्स (थर्ड अमेंडमेंट) बिल को पास कर दिया है। इस बिल के मुताबिक साल में एक करोड़ रुपए से ज्यादा की कर चोरी करने वाले व्यापारियों को अब दो साल तक की सजा हो सकती है।

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उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इस बिल को पेश करते हुए कहा कि यह बिल बड़े टैक्स चोरों पर शिकंजा कसने के लिए लाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कई बड़े नाम वाली कंपनियां लोगों से पैसा तो ले लेती हैं, लेकिन सरकार को टैक्स जमा नहीं करवा रही हैं। ऐसी कंपनियों के खिलाफ शिकंजा कसा जाएगा।

इस बिल में व्यापारियों की सुविधा को भी ध्यान में रखा गया है। इसके चलते अब ऑनलाइन बिजनेस करने वाले व्यापारियों को ज्यादा सुविधाएं दी जाएंगी। डिजिटल सिग्नेचर और ऑनलाइन टैक्स का प्रावधान भी किया जा रहा है। इसके अलावा जहां पर सेल होती है, वहां पर ऐसी डिवाइस लगाई जाएगी कि वैड डिपार्टमेंट को सारा हिसाब-किताब मिल सके। इससे टैक्स चोरी पर लगाम लगेगी।

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