नई दिल्ली. यदि आपके पास अभी भी 500-1000 के पुराने नोट रखे हैं तो 30 दिसंबर तक उन्हें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत टैक्स, सरचार्ज, जुर्माने और डिपॉजिट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यह योजना सरकार ने अघोषित आय को घोषित करने का एक और मौका देने के लिए चलाई थी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के मुताबिक टैक्स इवेजन वीवर स्कीम (टैक्स चोरी करने वालों के लिए माफी) के तहत घोषित इनकम पर टैक्स के भुगतान के लिए 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट भी जमा किए जा सकते हैं।
यह है ब्लैक को व्हाइट करने का प्लान
सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई), 2016 के लिये टैक्सेशन और इन्वेस्टमेंट स्कीम शुरू की है, इसके तहत जिन्होंने अभी तक आय घोषित नहीं की है उन्हें एक और मौका दिया है। ऐसे लोगों को टैक्स, जुर्माने और सरचार्ज के रूप में देकर बचने का मौका मिला है। साथ ही उन्हें 25 फीसदी अमाउंट बिना ब्याज वाली स्कीम में चार साल के लिए डिपॉजिट करना होगा।
31 मार्च तक घोषित कर सकते हैं छुपी आय
पीएमजीकेवाई योजना 17 दिसंबर 2016 से शुरू हुई है। इसमें 31 मार्च 2017 तक लोग अपनी छुपी हुई धनराशि घोषित कर सकते हैं। मंत्रालय के अनुसार, योजना के तहत टैक्स, सरचार्ज और जुर्माने का भुगतान चालान आईटीएनएस-287 के जरिये किया जाएगा और डिपॉजिट प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 2016 में करना होगा।
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