नई दिल्ली। बैंकों का 9000 करोड़ बकाया लेकर देश छोड़ चुके विजय माल्या को भारत लौटने के लिए सरकार ने रास्ता सुझाया है। सरकार ने बताया कि अगर कोई भी भारतीय सिटिजन विदेश से लौटना चाहता है और उसके पास ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं तो वहां स्थित भारतीय एम्बेसी या हाई कमीशन में जाकर इमरजेंसी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकता है। साथ ही माल्या के उस दावे को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि वे भारत इसलिए नहीं लौट सकते क्योंकि पासपोर्ट सस्पेंड कर दिया गया है।
इमरजेंसी सर्टिफिकेट के लिए माल्या भी कर सकते हैं अप्लाई
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने गुरुवार को कहा कि इमरजेंसी सर्टिफिकेट एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट होता है। इससे कोई भी भारतीय नागरिक देश लौट सकता है। स्वरूप से जब पूछा गया कि माल्या की तरफ से दिल्ली की एक कोर्ट में बताया गया था कि वे लौटना चाहते हैं लेकिन वे इसलिए नहीं आ सकते क्योंकि उनके पास पासपोर्ट नहीं हैं। इसपर उन्होंने कहा कि यह फैसिलिटी माल्या के लिए भी मौजूद है। अगर वे चाहें तो इमरजेंसी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
कोई भी भारतीय देश लौटना चाहता है तो उठाए इसका लाभ
विकास स्वरूप ने कहा कि हमारी स्थिति एकदम साफ है। विदेश में रह रहा कोई भारतीय सिटिजन अगर भारत लौटना चाहता है और उसके पास वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट नहीं है। तो इस स्थिति में वह अपने पास की भारतीय एम्बेसी या हाई कमीशन में संपर्क कर इमरजेंसी सर्टिफिकेट बनवाने के लिए अप्लाई कर सकता है।
माल्या ने क्या कहा था?
माल्या ने वकील को भेजे ईमेल में लिखा था कि कोई भी बात सुने बिना 23 अप्रैल 2016 को मेरा पासपोर्ट सस्पेंड कर दिया गया। हालांकि, एन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ईडी) ने कोर्ट से कहा कि माल्या कई दूसरे केसों में भी कार्यवाही से भाग रहे हैं। उन्हें थोड़ा वक्त देना चाहिए। अब माल्या के मामले में सुनवाई 4 अक्टूबर को होगी। ईडी के वकील एनके मट्टा ने ये भी कहा कि माल्या के खिलाफ नॉन-बेलेबल वारंट जारी हो चुका है। ऐसे में जरूरी है कि वे कोर्ट में सुनवाई के वक्त मौजूद रहें।
आपको बता दें कि कोर्ट से भगोड़ा करार दिए जा चुके माल्या फिलहाल लंदन में रह रहे हैं।
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