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भोपाल

पासपोर्ट के नियम में हुए ये बदलाव

रीजनल पासपोर्ट ऑफिस से मिली जानकारी के अनुसार वर्तमान नियमों में बदलाव करते हुए केंद्र सरकार ने डिजिटल रूप में मौजूद हस्ताक्षर वाले विवाह और जन्म प्रमाण-पत्र को अब वैलिड सबूतों के तौर पर स्वीकृति दे दी है।

भोपालDec 12, 2016 / 05:57 pm

Alka Jaiswal

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भोपाल। पासपोर्ट बनवाते वक्त अकसर हमें उसके लंबे प्रोसेस से होने वाली परेशानियों का सामना करना पड़ता है जिसके बाद अगर हमें इसमें कोई बदलाव कराने पड़ जाए तो वो हमारे लिए एक बड़ी मुसीबत बन जाता है।

लेकिन अगर आपको अपने पासपोर्ट में लिखी जन्मतिथि में बदलाव करवाने हैं तो परेशान ना हों क्योंकि केंन्द्र सरकार ने इस प्रोसेस को काफी आसान बना दिया है। शहर के रीजनल पासपोर्ट ऑफिस से मिली जानकारी के अनुसार वर्तमान नियमों में बदलाव करते हुए केंद्र सरकार ने डिजिटल रूप में मौजूद हस्ताक्षर वाले विवाह और जन्म प्रमाण-पत्र को अब वैलिड सबूतों के तौर पर स्वीकृति दे दी है।


ये है पुराने नियम
पुराने नियमों के अनुसार अगर किसी व्यक्ति को पासपोर्ट में अपनी जन्मतिथि बदलवानी होती थी तो उसे बहुत ही लंबा और कठिन प्रोसेस फॉलो करना पड़ता था। इसके लिए कई डॉक्यूमेंट्स की भी जरूरत पड़ती थी। सिर्फ इतना ही नहीं, जन्मतिथि बदलवाने के लिए पासपोर्ट बनने के पांच साल के अंदर ही उसे बदलवाया जा सकता था।

ये हैं नए नियम
नए नियम के अनुसार अगर आवेदक पासपोर्ट में लिखी अपनी जन्मतिथि को बदलवाना चाहता है तो पासपोर्ट जारी करने वाले अधिकारी के पास ये अधिकार होगा कि वह इस मामले पर कुछ विचार कर सके। इसके साथ ही अब इस बात से कोई भी संबंध नहीं होगा कि पासपोर्ट कितना पुराना है।


ये होगा प्रोसेस
जन्मतिथि में बदलाव कराने के लिए वैध सबूतों को जमा करना होगा जिसके बाद पीआईए उन डॉक्यूमेंट्स की जांच करेगा। जांच के बाद अगर वह संतुष्ट होने के बाद ही अधिकारी नए जन्मतिथि वाला पासपोर्ट जारी कर सकेंगे। 

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