script CM योगी केे खिलाफ गोरखपुर दंगा मामला: सरकार की बहस से जज भी चकित, हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब | Allahabad High Court Asked the UP government to respond in Gorakhpur Riot Case against Yogi Adityanath | Patrika News
प्रयागराज

 CM योगी केे खिलाफ गोरखपुर दंगा मामला: सरकार की बहस से जज भी चकित, हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

गोरखपुर दंगे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर अभियोग चलाने को लेकर याचिका पर चल रही है सुनवाई।

प्रयागराजJul 31, 2017 / 10:53 pm

रफतउद्दीन फरीद

2007 Gorakhpur Riot alligation on Yogi Adityanath

2007 Gorakhpur Riot alligation on Yogi Adityanath

इलाहाबाद. उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ 2007 गोरखपुर दंगे को लेकर दाखिल याचिका की सुनवाई कर रही दो जजों की खण्डपीठ उस समय आश्चर्य में पड़ गयी जब सरकार के अपर महाधिवक्ता व महाधिवक्ता ने आपस में विरोधाभासी बहस कर डाली। शुरूआत में अपर महाधिवक्ता ने कोर्ट को संतुष्ट करने की कोशिश की कि किसी के खिलाफ अभियोजन की अस्वीकृति के सरकार के आदेश के विरुद्ध मजिस्ट्रेट को सुनवाई का अधिकार है।




इलाहाबाद हाईकोर्ट (फाइल फोटो)


जबकि महाधिवक्ता ने अपर महाधिवक्ता की बहस में हस्तक्षेप कर कहा कि मजिस्ट्रेट को सरकार के अभियोजन चलाने के अस्वीकृति आदेश पर सुनवाई का अधिकार नहीं है। इस पर कोर्ट सकते में आ गयी कि कौन सी बहस स्वीकार की जाए। बहरहाल कोर्ट ने सरकार द्वारा याची की उस अर्जी का विरोध न करने पर स्वीकार कर लिया जिससे मुख्यमंत्री योगी पर अभियोजन चलाने की अनुमति न देने के गृह सचिव के आदेश की वैधता को चुनौती में याचिका संशोधित किये जाने की मांग की गयी है। कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है और याची से भी कहा है कि संशोधित याचिका कोर्ट में पेश करे। याचिका की अगली सुनवाई नौ अगस्त को होगी।


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योगी आदित्यनाथ (फाइल फोटो)


यह आदेश न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी तथा न्यायमूर्ति ए.सी.शर्मा की खण्डपीठ ने गोरखपुर के परवेज परवाज की याचिका पर दिया है। याचिका में राज्य सरकार को अभियोजन संस्तुति पर विचार करने व दंगे की जांच सीबीआई से कराने की मांग की गयी थी। गृह सचिव द्वारा 4 मई 17 को अभियोग चलाने की अनुमति देने से इंकार के आदेश को याची ने संशोधित अर्जी के मार्फत चुनौती दी है। जिसे कोर्ट ने विरोध न करने पर मंजूर कर ली है। विगत हफ्ते सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अजय कुमार मिश्र व अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने अर्जी की पोषणीयता पर आपत्ति करते हुए अर्जी निरस्त करने पर बल दिया और कहा कि मजिस्ट्रेट को सुनवाई का अधिकार है।





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