scriptITR Filing 2024: अगर आप 31 जुलाई की ITR की समयसीमा चूक जाते हैं तो क्या होगा? | ITR Filing 2024: What Happens If You Miss ITR Deadline of July 31 | Patrika News
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ITR Filing 2024: अगर आप 31 जुलाई की ITR की समयसीमा चूक जाते हैं तो क्या होगा?

ITR Deadline on July 31, 2024: आकलन वर्ष 2024-25 के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की समयसीमा 31 जुलाई को आ रही हैै। आयकर विभाग इसे आगे बढ़ाने के मूड में नहीं है।

नई दिल्लीJul 29, 2024 / 01:21 pm

Shaitan Prajapat

ITR Filing 2024

ITR Deadline on July 31, 2024: आकलन वर्ष 2024-25 के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की समयसीमा 31 जुलाई को आ रही हैै। आयकर विभाग इसे आगे बढ़ाने के मूड में नहीं है, इसलिए समय पर अपना ITR दाखिल न करने पर वित्तीय दंड से लेकर कानूनी निहितार्थ तक कई तरह के परिणाम हो सकते हैं। अगर आप 31 जुलाई की ITR दाखिल करने की समयसीमा चूक जाते हैं तो क्या होगा, आइये जाने इसके बारे में…

देरी से दाखिल करने पर शुल्क

आयकर अधिनियम की धारा 234F के तहत, अगर आप 31 जुलाई की समयसीमा चूक जाते हैं, तो आपको देरी से दाखिल करने पर शुल्क देना होगा। नियत तिथि के बाद लेकिन 31 दिसंबर से पहले दाखिल किए गए रिटर्न के लिए 5,000 रुपये का शुल्क लागू होता है। हालांकि, अगर रिटर्न 31 दिसंबर के बाद दाखिल किया जाता है, तो शुल्क बढ़कर 10,000 रुपये हो जाता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आपकी कुल आय 5 लाख रुपये से अधिक नहीं है, तो अधिकतम जुर्माना 1,000 रुपये है।

देय कर पर ब्याज

यदि कोई कर देय है, तो धारा 234A के तहत बकाया कर राशि पर 1 प्रतिशत प्रति माह या महीने के हिस्से पर देय तिथि से रिटर्न दाखिल करने की तिथि तक ब्याज का भुगतान करना होता है।

कोई पुरानी व्यवस्था नहीं

जिन व्यक्तियों ने पुरानी कर व्यवस्था को चुना है और पहले ही कर का भुगतान कर दिया है और तदनुसार निवेश और आय प्रमाण प्रस्तुत किए हैं, अगर वे समय सीमा से चूक जाते हैं, तो वे अपने लाभ खोने का जोखिम उठाते हैं। क्योंकि वे स्वचालित रूप से नई कर व्यवस्था में स्थानांतरित हो जाएंगे, जो डिफ़ॉल्ट विकल्प है। यह परिवर्तन अधिक महंगा हो सकता है क्योंकि नई व्यवस्था पुरानी व्यवस्था के तहत उपलब्ध कटौती और छूट प्रदान नहीं करती है, जिससे संभावित रूप से अधिक कर और ब्याज भुगतान हो सकता है।

घाटे को आगे ले जाने पर रोक

व्यवसाय या पेशे के लाभ तथा पूंजीगत लाभ शीर्षक के अंतर्गत घाटे को केवल तभी आगे ले जाया जा सकता है, जब ITR नियत तिथि से पहले दाखिल किया गया हो। यदि आप 31 जुलाई की ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि से चूक जाते हैं, तो आपको कुछ घाटे को अगले वर्षों में आगे ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसका आपके भविष्य के कर दायित्वों और वित्तीय नियोजन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।

रिफ़ंड पर ब्याज का नुकसान

यदि आप रिफ़ंड के हकदार हैं, तो नियत तिथि के बाद रिटर्न दाखिल करने से रिफ़ंड की प्रक्रिया में देरी हो सकती है। इसके अलावा, आप देरी की अवधि के लिए रिफ़ंड राशि पर ब्याज भी खो सकते हैं। समय पर दाखिल करने से यह सुनिश्चित होता है कि आपको ब्याज के साथ-साथ आपका रिफ़ंड भी मिले, जिससे आपका वित्तीय लाभ अधिकतम हो।

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