बताते चलें कि घाटमपुर के एक गांव निवासी महिला के यहां 29 अक्टूबर 2018 को उसके मायके बंबुरहा गांव निवासी नवलेश व जयप्रकाश आए थे। उस समय महिला का पति घर पर मौजूद नहीं था। महिला को अकेला देखकर दोनों आरोपितों ने उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। उनके चंगुल से छूटने के बाद महिला के शोर मचाने पर परिवार के लोगों ने दोनों को खदेड़कर पकड़ लिया और पुलिस के के सिपुर्द कर दिया। मामले में पीड़िता के पति की शिकायत पर पुलिस ने दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था, जिसकी सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय फास्ट ट्रैक में चल रही थी।
मामले की सुनवाई के दौरान बचाव व अभियोजन में बहस हुई। बचाव पक्ष ने आरोपितों को रंजिशन फंसाए जाने का तर्क दिया। जिसका अभियोजन ने विरोध किया और घटना के साक्ष्य प्रस्तुत किए। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद न्यायालय ने अभियुक्त नवलेश व जयप्रकाश को दोष सिद्ध करते हुए 20-20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई।
एडीजीसी अमित सिंह चौहान ने बताया कि न्यायालय ने दोनों दोषियों पर 23-23 हजार अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर 20 माह का अतिरिक्त कारावास काटना होगा।