यह भी पढ़ें— Ladli Behna Yojana : लाड़ली बहनों के लिए आई अच्छी खबर, सीएम मोहन यादव ने किया बड़ा इंदौर में लोकसभा चुनाव Lok Sabha Election में इंदौर संसदीय सीट Indore Lok Sabha Seat से अपने प्रत्याशी अक्षय बम के नाम वापस लेने के बाद कांग्रेस शुक्रवार को फिर हाईकोर्ट पहुंची है। इस बार कांग्रेस ने मामले में सिंगल बेंच के निर्णय को चुनौती दी है। इसपर हाईकोर्ट की युगलपीठ ने प्रकरण में सुनवाई की।
कांग्रेस के वैकल्पिक प्रत्याशी मोती सिंह पटेल ने शुक्रवार को फिर कोर्ट की शरण ली। मोतीसिंह पटेल ने हाईकोर्ट में युगलपीठ के समक्ष याचिका दायर करते हुए एकलपीठ के निर्णय को चुनौती दी। इस मामले में हाईकोर्ट ने करीब सवा घंटे तक सुनवाई की। मोतीसिंह पटेल की ओर से उनके अधिवक्ता विभोर खंडेलवाल ने अपने तर्क प्रस्तुत किए। कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है।
कांग्रेस प्रत्याशी की नाम वापसी के खिलाफ याचिका पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई और उसके फैसले पर सभी की नजरें हैं। इससे पहले इंदौर हाईकोर्ट की एकल पीठ कांग्रेस के वैकल्पिक उम्मीदवार मोतीसिंह पटेल की याचिका खारिज कर चुकी है। मामले में शुक्रवार को एक साथ 3 सुनवाई की गई। याचिकाकर्ता पटेल के साथ ही चुनाव आयोग ने भी अपना पक्ष रखा।
बता दें कि कांग्रेस के बी फॉर्म में आधिकारिक उम्मीदवार अक्षय कांति बम के साथ मोतीसिंह पटेल का वैकल्पिक उम्मीदवार के रूप में नाम दिया गया था। जांच के दौरान मोतीसिंह पटेल का नामांकन खारिज कर दिया गया। अक्षय बम ने नाम वापसी के अंतिम दिन अपना नामांकन वापस ले लिया था। इसके बाद मोतीसिंह पटेल ने उम्मीदवारी प्रस्तुत की है।