मध्यप्रदेश के इंदौर से एक और बड़ी खबर सामने आई है। इंदौर लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे अक्षय कांति बम की अग्रिम जमानत याचिका Akshay Kanti Bam anticipatory bail plea कोर्ट ने निरस्त कर दी है। 17 साल पुराने इस मामले में अक्षय कांति बम पर पिछले सप्ताह ही धारा 307 बढ़ा दी गई थी। कोर्ट ने अक्षय बम सहित अन्य सभी आरोपियों पर हत्या के प्रयास की धारा लगाने के निर्देश दिए। इसे लेकर अक्षय ने जिला कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी लेकिन कोर्ट ने शुक्रवार को उनकी याचिका खारिज कर दी है।
यह भी पढ़ें— Ladli Behna Yojana : लाड़ली बहनों के लिए आई अच्छी खबर, सीएम मोहन यादव ने किया बड़ा ऐलान बताया जाता है कि इसी केस में दबाव बढ़ने और परेशान होने के कारण कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी अक्षय कांति बम ने लोकसभा चुनाव से अपना नामांकन वापस ले लिया। उन्होंने बाद में बीजेपी का दामन भी थाम लिया था।
हालांकि इसके बाद भी अक्षय बम की मुश्किल कम नहीं हुईं। यह मामला 17 साल पुराना है जिसमें खजराना थाने पर अक्षय कांति बम के खिलाफ मारपीट, जान से मारने की कोशिश करने, फायरिंग करने आदि के आरोप लगे थे। इस मामले की सुनवाई इंदौर जिला कोर्ट में चल रही थी। हत्या के प्रयास की धारा बढ़ाने के बाद इंदौर जिला कोर्ट में अक्षय बम की तरफ से अग्रिम जमानत याचिका प्रस्तुत की गई थी, जो खारिज हो गई।
इंदौर जिला कोर्ट नंबर 30 में शुक्रवार को उनकी अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया। मजिस्ट्रेट ने अक्षय बम की याचिका खारिज की। अक्षय बम की तरफ से लगाई गई याचिका जिला कोर्ट से खारिज होने के बाद वे हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका Akshay Kanti Bam anticipatory bail plea दायर कर सकते हैं।
केस में आरोपियों को 10 मई को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया है। फरियादी के धारा 161 के अंतर्गत दर्ज किए गए बयान के आधार पर कोर्ट ने पुलिस से केस डायरी प्रस्तुत करने को भी कहा है।