‘सिसोदिया हैं शराब घोटाले के किंगपिन…’
कुछ दिन पहले ही दिल्ली शराब घोटाला मामले में सिसोदिया की जमानत याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट में जज कावेरी बावेजा के सामने सुनवाई के दौरान केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने कहा था कि सिसोदिया घोटाले के किंगपिन हैं, इसलिए इनको जमानत नहीं दी जानी चाहिए।
जमानत के विरोध में CBI ने दीं ये दलीलें
CBI ने दलील दी कि हम बार-बार कहते है कि ये किंगपिन हैं। हम बता चुके है कि देरी के क्या कारण है। कोर्ट ने अपने पुराने आदेश में भी माना है कि सिसोदिया मास्टरमाइंड हैं। मनीष सिसोदिया की ओर से दलीलें पिछली सुनवाई के दौरान ही दी जा चुकी हैं लिहाजा पूर्व उपमुख्यमंत्री के खिलाफ CBI और CBI में दर्ज मामले को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर आज सुनाया गया और उनकी याचिका खारिज कर दी गई। बता दें कि मनीष सिसोदिया को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति 2021-22 के बनाने और कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार के लिए 26 फरवरी, 2023 को CBI ने गिरफ्तार किया था।